Wed. May 8th, 2024

वहीं ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान और वार्ड मेंबर पद के प्रत्याशियों को नामांकन में अन्य दस्तावेजों के साथ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा, उन्हें नोटरी अथवा दंडाधिकारी से इसके सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल स्वप्रमाणिम घोषणा पत्र के हर पन्ने पर अपने हस्ताक्षर को किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी से सत्यापित करवाना होगा।
शपथ पत्र तथा घोषणा पत्र का प्रारूप निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा।