प्रभारी थाना सोलन कर्मचारियों सहित रात के समय गश्त पर कोटलानाला में मौजूद था तो एक कार न0 HP 14A 7807 राजगढ़ की तरफ से आई को रोककर चालक का नाम पुछने पर अपना नाम विष्णु कुमार S/O श्री राजाराम H.NO. 52 C/O जीतराम निवासी सन्नी साईड सोलन हाल दुकानदार MC पार्किंग सोलन बतलाया । गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी के अन्दर से एक प्लास्टिक बोरू के अन्दर दो पेटी शराब देसी मार्का पैराडाईज संतरा कुल 24 बोतल प्रत्येक 750 ML For Sale In Himachal बरामद हुई । उपरोक्त शराब को ले जाने बारे विष्णु उपरोक्त कोई भी वैध लाईंसेंस व परमिट पेश न कर सका । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना सोलन में अभियोग धारा 39(1)(A ) हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
2) दिंनांक 11-05-2022 मुख्य आरक्षी प्यारे लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सायरी कर्मचारियों सहित गश्त करता हुआ दिन के समय सड़क ममलीग से वाकनाघाट नजदीक गांव बशील पहुंचा तो सड़क बांई तरफ रेत, बजरी व पत्थर के तीन ढेर फैले पाये गये तथा इन ढेरों का काफी हिस्सा उपरोक्त सड़क पर पाया। सड़क के दाहिनी तरफ एक मकान है तथा जगह काफी तंग है व मकान के साथ निर्माण कार्य चला है। रेत, बजरी व पत्थर के ढेरों से सड़क उपरोक्त पर आने जाने वाले वाहनो व आम जनता के आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही है। यह तीनो ढेर भरत परियार पुत्र श्री रेशम परियार गांव बशील डा0 ममलीग त0 कण्डाघाट जिला सोलन के पाये गये । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना कुनिहार में अभियोग धारा 283 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
3) दिनांक 09-05-2022 को हनीश मैहता पुत्र श्री कृष्ण लाल निवासी गांव खनोग डा0 गलानग तह0 व जिला सोलन ने ब्यान किया कि दिनांक 10-05-2022 को यह तथा इसके रिश्तेदार रविन्द्र सिंह, अंकु ठाकुर, हरीश ठाकुर अपने रिश्तेदारी में शादी के लिये गांव शिकारग (ग्लानग) में गए थे तो रात के समय जब यह DJ के पास Dance करने के लिए जा रहा था तो ग्लानग गांव के ही कर्ण सिंह, सुनील, अमित, लोकेश आदि ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ थप्पड,लातों व मुक्कों से मारपीट करी जिससे इसे चोटें आई । उसके बाद इसके मामा व हरीश ठाकुर इसे इसकी ही गाडी न0 HP–14E –9100 में बैठाकर जिसे अंकु ठाकुर चला रहा था, सोलन अस्पताल ला रहे थे तो जब ये गांव शिकारग से थोडा नीचे सडक पर पहुँचे तो उपरोक्त व्यक्तियों ने फिर से इनकी गाडी का रास्ता रोका तथा कर्ण ने अपने हाथ में डंडा लेकर इसकी गाडी का शीशा तोडा तथा डंडे से इसके साथ गाडी के अन्दर ही मारपीट करके इसे चोटें पहुँचाई है । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना सोलन में अभियोग धारा 341,323,427,34 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
4) दिनांक 10-05-2022 को रवि सकलानी पुत्र श्री के0एल0 सकलानी मालिक Whispring Winds Villa सुक्की जोहडी डा0 धर्मपुर तह0 कसौली जिला सोलन हि0 प्र0 ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि यह थड़े का ठाकुर द्वारा सुक्की जोहडी धर्मपुर में स्थित Whispring Winds Villa का मालिक है तथा अपने परिवार के साथ यहीं रहता है । इसके होम स्टे के नीचे से एक सार्वजनिक मार्ग स्थानीय ग्रामीणों के घर की ओर जाता है लेकिन जब इनके मेहमान सुबह -शाम सैर के लिए जाते हैं, श्री ओम प्रकाश निवासी धार की बेड धर्मपुर धर्मपुर उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। । इसके होम स्टे के बगल में ओमप्रकाश की एक घासनी है और वह इसके मेहमानों के साथ दुर्व्यवहार करता है । दिनांक 9-5-2022 को प्रातः जब यह घर पर था तो इसकी पत्नी ने इसे कहा के ओमप्रकाश इनके दरवाजे के पीछे पहुंच गया है तथा घटिया भाषा का प्रयोग कर रहा है । जिसने इसके होम स्टे में आये मेहमानों से भी बदतमीजी की और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया । ओम प्रकाश के अवैध कार्यों के कारण यह व इसका परिवार मानसिक तनाव और पीड़ा से पीड़ित हैं । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर में अभियोग धारा 451,504 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
5) दिनांक 10-05-2022 को नागरिक अस्पताल धर्मपुर से थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को बड़ोग से 108 एम्बुलैंस द्वारा ईलाज हेतू लाया गया है जिस सूचना पर सहायक उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर कर्मचारियों सहित नागरिक अस्पताल धर्मपुर पहुँचा जहां पर मितरभ गुप्ता पुत्र श्री वीरभान गुप्ता निवासी फ्लैट न0 17 Onyxe Paraiso Housing Society Patiala Road जीरकपुर SAS नगर मौहाली पंजाब व उम्र 33 वर्ष उपचाराधीन पाया । जिसे चिकित्साधिकारी ने उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर में धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है।
6) दिनांक 10-05-2022 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कुल 291 चालान किये जाकर कुल 82,000/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमें Drunken Driving=03, Dangerous Driving=02, Over Speeding=50, W/O Driving License =05, W/O Helmet=58, W/O Seat belt =32 तथा अन्य में 141 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त धुम्रपान निषेध अधिनियम में 09 चालान किया जाकर 900/- रू0 जुर्माना किया गया ।