कृषि उपज मण्डी समिति, मंडी की बैठक आज यहां ए.पी.एम.सी. के चेयरमैन संजीव गुलेरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्व-सम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर मन्डी जिला में समस्त मण्डियों के पंजीकृत आढ़तियों को निर्देश जारी किये गए कि ज़ब सुबह 5.00 से 7.00 बजे तक खुली बोली होती है तो फुटकर विक्रेताओं को (क्यू फार्म) पक्का बिल मौके पर जारी करें, ताकि फुटकर विक्रेता प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर आम व्यक्तियों को अपने फल-सब्जियां बेच सकें।
संजीव गुलेरिया ने कहा कि कृषि उपज मंडी समिति सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध है। समिति के माध्यम से उत्पादकों तथा विक्रेताओं को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। एपीएमसी स्थानीय किसानों के उत्पादों को घर के समीप ही बाजार उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उन्हें इनका उचित दाम भी सुनिश्चित कर रही है।
बैठक में कहा गया कि प्राय: देखने में आया है कि अधिकतर सब्जी विक्रेता निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर अपनी सामग्री बेच रहे हैं। इस सम्बन्ध में समिति के अध्यक्ष ने औचक निरीक्षण कमेटी का गठन किया, जिसमें खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया। यह भी निर्देश दिए कि सभी फल-सब्जी विक्रेता दुकानों के सामने रेट लिस्ट लगाना सुनिश्चित करें।
बैठक में फुटकर विक्रेताओं के लाभांश के लिए आलु में 20 प्रतिशत व प्याज में 10 प्रतिशत तथा ताजी सब्जियों पर 25 प्रतिशत +20 प्रतिशत तक किया गया। उन्होंने कहा कि जहां तक भाव का प्रश्न है, उनका सत्यापन पक्का बिल से किया जायेगा।
बैठक में जिला मण्डी के समस्त आढ़तियों को सख्त आदेश दिये गए हैं कि जो फल सब्जी मंडी डडौर, घनोटू व चैलचौक से दूर-दराज के क्षेत्र में जाती है, उस गाड़ी के साथ क्यू फार्म (पक्का बिल) अवश्य दें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बिना पक्का बिल के गाड़ी वाले को 3,000/- जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि सब्जी मण्डी के 310 मीटर में फल-सब्जी जाती है तो आढ़ती 10.00 बजे तक फुटकर विक्रेता को क्यू फार्म (पक्का बिल) दे सकते हैं, ताकि आढ़तियों को अपना कारोबार करने में परेशानी न हो।