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भुंतर बैली पुल से भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध
आवश्यक मुरम्मत के चलते डीसी ने जारी किये आदेश
कुल्लू 11 मार्च। भुंतर बैली पुल से होकर भारी वाहन नहीं गुजर पाएंगे। जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही से हो रही समस्या तथा पुल की आवश्यक मुरम्मत के चलते यह आदेश जारी किया है।
हि.प्र. लोक निर्माण विभाग तकनीकी मण्डल के अधिशाषी अभियंता ने आग्रह किया है कि बैली पुल की मुरम्मत का कार्य करना जरूरी है और वाहनों की आवाजाही के कारण इसमें समस्या उत्पन्न हो रही है। पुल को आगामी आदेश तक भारी वाहनों की आवाजाही के लिये प्रतिबंधित किया गया है।