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माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II मण्डी, हिमाचल प्रदेश, पंकज शर्मा की अदालत ने हत्या
का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को उम्र कैद की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मण्डी
कुलभूषण गौतम ने बताया कि ओम पाल पुत्र श्री कृष्ण चन्द निवासी गाँव बल्द्वाडा मतेहडी, डाकघर नवाही,
तहसील सरकाघाट ने दिनांक 12/06/2015 को सरकाघाट पुलिस को व्यान किया था कि वह प्रात: करीब 7 बजे
सडक के किनारे अपने खेत में काम कर रहा थाl उसने देखा कि उसका बड़ा भाई उदय भानू सड़क पर भाग रहा था
और उसके पीछे उदय भानू का बड़ा बेटा विजय सिंह @ जय सिंह दौड़ रहा था, जिसके हाथ में पिस्तौल थीl जिसे
देखकर वह भी उनके पीछे भागने लगा परन्तु थोड़ी दूर जाते ही उदय भानू अपने बचाव के लिए पीछे की तरफ मुड़ा
तो उसी समय विजय सिंह @ जय सिंह ने अपने हाथ में ली पिस्तौल से उदय भानू पर तीन फायर कर दिएl जिससे
की उसका भाई उदय भानू निचे गिर गया तथा विजय सिंह @ जय सिंह वहां से भाग गयाl शिकायतकर्ता ने जब
अपने भाई को उठाया तो देखा की उसके भाई उदय भानू को माथे और छाती पर गोलियां लगी थी और खून बह रहा
थाl उसके पश्चात उदय भानू को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गईl उक्त व्यान के आधार पर
सरकाघाट थाना में अभियोग सख्या 143/2015 दर्ज हुआ थाI इस मामले की तफ्तीश उ० नि० नरदेव सिंह
सरकाघाट थाना ने अमल में लायी थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान को अदालत में दायर किया थाI
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी विजय सिंह @ जय सिंह
पुत्र उदय भानू निवासी गाँव बल्द्वाडा मतेहडी डाकघर नवाही तहसील सरकाघाट पर हत्या करने का अपराध, संदेह
की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने विजय सिंह @ जय सिंह को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 302 के
तहत आजीवन कारावास और 5000/- (पांच हजार रूपये) जुर्माने की सजा सुनाई और भारतीय आयुध अधिनियम
की धारा 27 के तहत तीन वर्ष के कारावास और 3000/- (तीन हज़ार रूपये) अदा करने की सजा सुनाईl I जुर्माना
अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छ: महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई