Thu. Mar 28th, 2024

मतदान के दिन संबंधित पंचायत में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। मतदान के दिन सम्बन्धित पंचायत में सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा। दैनिक वेतनभोगियों के लिए भी इस दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश के विभिन्न भागों में सेवारत कर्मचारियों को मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। इसके लिए उन्हें अपने मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी मतदान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।