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मनीषा पंवर निवासी भराड़ीघाट जिला सोलन ने शिकायत दर्ज करवाई कि भूप सिंह व कुलदीप कुमार ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इसकी करियाना दुकान के अन्दर आकर  पति के साथ मार पीट करने के उपरान्त गाली गलोच करके जान से मारने की धमकी दी। जिस संदर्भ में पुलिस थाना दाड़लाघाट में अभियोग अधीन धारा 451,323,506,504,34 भारतीय दण्ड सहिंता में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

2.दिनांक 15.09.2022 को श्री नानक चन्द निवासी डगशाई जिला सोलन ने ब्यान दर्ज करवाया कि यह अपनी कार न0 HP13-6430 में जिरकपूर जा रहा था। कार चलाते हुए हिन्द पेट्रोल पम्प के पास पहुंचा तो उसी समय पिछे से कार न0 HP14D-7012 का चालक ब्रहम राज शर्मा अपनी कार को ओवर टेक करते हुए तेज रफतारी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया तथा सामने से आ रही पिक अप न0 HP09C-7143 को टक्कर मारने के उपरान्त इसकी कार को भी टक्कर मार दी। जिस संदर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर में अभियोग अधीन धारा  279 भारतीय दण्ड सहिंता में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

3.दिनांक 14.09.2022 को MH कसौली से थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि कुलदीप कुमार निवासी ईटावा को कैंट बोर्ड की छत से छलांग लगाने के उपरान्त उपचार हेतु अस्पताल लाया गया था जिसकी दौराने उपचार मृत्यु हो गई है। प्राप्त सूचना की तस्दीक के लिए तुरन्त पुलिस टीम MMU  अस्पताल सुल्तानपूर पहुंची जहां पर मृतक कुलदीप कुमार की मृत्यु पर किसी व्यकित ने कोई संदेह प्रकट न किया। छानबीन पर मृतक कुलदीप कुमार की मृत्यु नशा शराब में छत से छलांग लगाने के कारण होनी पाई गई । जिस सदंर्भ में पुलिस थाना कसौली में कार्यवाही अधीन धारा 174 दण्ड प्रक्रिया सहिता के अतंर्गत अमल में लाई जा रही है।

4.दिनांक 14.09.2022 को अर्की अस्पताल से थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि नानक चंद निवासी अर्की जिला सोलन को जलने पर उपचार हेतु अस्पताल लाया गया है। प्राप्त सूचना की तस्दीक के लिए तुरन्त पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। प्राथमिक उपचार के बाद नानक चन्द को आगामी उपचाह हेतु PGI  चण्डीगढ रैफर किया गया जिसकी दौराने उपचार PGI चण्डीगढ़ में मृत्यु हो गई । मृतक नानक चन्द की मृत्यु पर परिवारजन ने कोई संदेह प्रकट न किया। जिस पर पुलिस थाना अर्की में कार्यवाही अधीन धारा 174 दण्ड प्रक्रियां सहिंता के अतंर्गत अमल में लाई जा रही है।

5.दिनांक 14.09.2022 को रमन कुमार निवासी कण्डाघाट जिला सोलन ने फोन द्वारा थाना पर सूचना दी कि कन्हैया इसके पास चाय की दुकान में काम करने के लिए आया था जो अचानक बेहोश होकर गिर गया और मृत्यु हो गई। प्राप्त सुचना की तस्दीक के लिए तुरन्त पुलिस टीम क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंची जहां पर  मृतक कन्हैया की मृत्यु पर किसी भी व्यकित ने कोई संदेह प्रकट न किया । जिस संदर्भ में पुलिस थाना कण्डाघाट में कार्यवाही अधीन धारा 174 दण्ड प्रक्रियां सहिंता के अन्तर्गत अमल में लाई जा रही है।

                  6.दिनांक 14-09-2022 को जिला  पुलिस  सोलन  द्वारा  मोटर  वाहन अधिनियम  के अनुसार कुल 203 चालान किये जाकर कुल 12000/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया। जिनमें Drunken driving=04 Rash/negligent/dangerous driving=02,Without driving license =16, using mobile while driving=06, Without helmet =41, Without seat belt =25,  तथा अन्य में 109 चालान किये गये है । इसके अतिरिक्त धुम्रपान अधीनियम के तहत कुल 02 चालान किया गया तथा 200 रु0 जुर्माना प्राप्त किया गया।