मीट व चिकन का अधिक दाम वसूलने पर की कार्यवाही
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग सोलन द्वारा आज सोलन बाजार में विभिन्न मीट तथा चिकन की दुकानों तथा अन्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया। यह जानकारी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक मिलाप शांडिल ने दी।
मिलाप शांडिल ने कहा कि इस दौरान 23 दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा नियमों की अवहेलना के लिए विक्रेताओं पर सख्त कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि 11 मीट व चिकन की दुकानों में मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं पाई गई तथा ये विक्रेता जिला दण्डाधिकारी सोलन द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य से अधिक दाम वसूल रहे थे। इनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6/ए के अन्तर्गत आगामी कार्यवाही अमल में लाई गई तथा 125 किलोग्राम मीट व चिकन जब्त किया गया।
उन्होंने कहा कि विभिन्न उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि सभी मीट व चिकन विक्रेता अपनी दुकानों पर मीट व चिकन की मूल्य सूची दैनिक तौर पर लगाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने फ्राइड, चिली तथा तन्दूरी चिकन विक्रेताओं से भी आग्रह किया कि वे उपभोक्ताओं से मनमाने दाम न वसूलें और प्रत्येक कार्य दिवस में मूल्य सूची प्रदर्शित करें।
उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि कोई दुकानदार उक्त आदशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
इस अवसर पर निरीक्षक अरूण ठाकुर तथा धर्मेश शर्मा भी उपस्थित थे।