Fri. May 3rd, 2024

मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार अन्वेषाधिकारी थाना परवाणू कर्मचारियों सहित गश्त व अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु थाना क्षेत्र का रवाना था तो गश्त करता हुआ रात के समय  मुकाम काली मिट्टी के पास मौजूद था तो सडक के किनारे खाली जगह पर एक व्यक्ति जमीन पर बैठकर बैनर बिछाकर बैठा था बैनर पर अलग-2 चिन्ह बने हुए थे तथा बैनर पर कुछ पैसे भी रखे पाये गये । उपरोक्त व्यक्ति के इर्द गिर्द कुछ लोग खड़े थे जो पुलिस की गाड़ी को देखकर मौका से भाग गये ।  उपरोक्त बैठे व्यक्ति ने पूछने पर अपना नाम सुरज शर्मा निवासी मकान न0 7/6 कुराड़ी मुहल्ला कालका जिला पंचकुला हरियाणा बतलाया । उपरोक्त सूरज शर्मा @ सन्नी आने जाने वाले लोगों/ग्राहकों को जुआ खिलाता है जो प्लास्टिक बैनर/मसकली पर बिखरे हुए 2800/- करंसी नोट बरामद हुये । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में सूरज शर्मा @ सन्नी उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग धारा 13A जुआ अधिनियम में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

2) दिनांक 31-12-2022 को मुख्य आरक्षी हरीश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना कण्डाघाट सहकर्मियों सहित आज प्रातः राष्ट्रीय राजमार्ग दोलग गांव मोड़ पर  था तो एक  आदमी सड़क पर खुली पेट्टियां सेब व बादाम पेकेट रख कर बेचता हुआ पाया गया जो उक्त फल विक्रेता ने पुछने पर अपना नाम मो0 शाह आलम  S/O श्री अब्दुल  कादिर निवासी गांव  व ड़ाकघर  सलोगड़ा तहसील व थाना सोलन जिला  सोलन (हि0प्र0) बतलाया। इस प्रकार सड़क पर खुली पेटियाँ सेब व पेकेट बादाम रख कर आने जाने वाले वाहनों व आम जनता को परेशानी हो रही थी । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना कण्डाघाट में अभियोग धारा 283 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

3) दिनांक 31-12-2022 को श्री कुन्दन कुमार निवासी मण्डी गोविन्दगढ़, तहसील अमलोह, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब ने ब्यान किया कि यह मण्डी गोविन्दगढ़ में रवि सिंगला की दुकान पर काम करता है । दिनांक 30-12-2022 को यह दुकान बंद करने के उपरांत यह व दुकान के अन्य चार कर्मचारी दुकान मालिक रवि सिंगला के साथ उनकी कार न0 PB23F-6715 में घुमने के लिए हिमाचल आए थे । गाड़ी उपरोक्त को दुकान मालिक रवि सिंगला  चला रहे थे । हिमाचल में घुमने के उपरान्त आज दिनांक 31-12-2022 को जब यह वापिस गोविन्दगढ़ जा रहे थे तो रवि सिंगला गाड़ी उपरोक्त को चलाते हुए कशयप ढाबा के पास प्रातः के समय पहुंचे तो सड़क पर तीखा मोड़ होने के कारण रवि सिंगला ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गई । जिससे इन सभी को चोटें आई हैं । यह हादसा रवि सिंगला के द्वारा गाड़ी उपरोक्त को तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण हुआ है । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग धारा 279,337 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

4) दिनांक 30-12-2022 को  पारूल शर्मा  निवासी गाँव नगाली डा0 बडोग रेलवे स्टेशन त0 व जिला सोलन ने ब्यान किया कि यह दिनांक 30-12-22 को चण्डीगढ से H.R.T.C. बस न0 HP-03B-6168 जिसे चालक चमन लाल चला रहा था में सोलन के लिए आ रही थी । बस उपरोक्त जब शाम के समय नेचर रिट्रीट से आगे सोलन की तरफ बाईपास रोड पर पहुँची तो बस अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिससे इसे व अन्य आठ सवारियों को चोटें आई । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना सोलन में अभियोग धारा 279,337 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

5) दिनांक 30-12-2022 को  श्री भोजराज उपाध्याय वर्तमान पता मोहन शक्ति ट्रस्ट अश्वनी खड्ड सोलन ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि दिनांक 30.12.2022 को शाम के समय जब यह मंदिर बन्द करके अपने क्वाटर जा रहा था तो उसी समय जोगिन्द्र सिंह पुत्र धनीराम निवासी गण की सेर त0 व जि0 सोलन जो इसी ट्रस्ट में सुरक्षा कर्मी की नौकरी करता है नें इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।  इस सन्दर्भ में पुलिस थाना सोलन में अभियोग धारा 341,323,506 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

6)  दिनांक 30-12-2022 को जिला पुलिस सोलन  द्वारा  मोटर  वाहन अधिनियम के अनुसार कुल 178 चालान किये जाकर कुल 25,000/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया। जिनमें Drunken Driving=03,  Rash & Negligent Driving=01,Over Speeding=21, Without Driving Licence=06, Using mobile while driving =02, Without Helmet =23, Without seat belt =31, Over Loading=02 तथा अन्य में 89 चालान किये गये ।