प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सम्बन्धित जिलों में जिला स्तर पर कोविन ऐप पर निजी संस्थानों के आवेदन प्राप्त होने के दो दिन के भीतर नए निजी कोविड टीकाकरण केन्द्र (पीसीवीसी) के पंजीकरण का निर्णय लेने के लिए उचित प्राधिकारी नामित किया गया है।
उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण केन्द्र के रूप में पंजीकरण के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थान के पास पर्याप्त कोल्ड चेन उपकरण, क्षमता, प्रतीक्षालय, टीकाकरण और टीकाकरण के बाद देखभाल के लिए पर्याप्त कमरे या स्थान उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के नियम और दिशा-निर्देशांे के अनुसार कोविड टीकाकरण केन्द्र में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित वैक्सीनेटर और वैरीफायर्ज उपलब्ध होने चाहिए। वे टीकाकरण के बाद विपरीत परिस्थिति के प्रबन्धन में भी सक्षम होने चाहिए।