Sat. Apr 27th, 2024

रणजीत सिह निवासी कण्डाघाट जिला सोलन हि0प्र0 ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि इसके घर के ऊपर  की तरफ four Lane सड़क का काम लगा हुआ है तथा इस सड़क पर पोक लाईन मशीन काम कर रही है इसकी कार न0 HP13-3599 घर के गेट  के साथ खड़ी रहती है दिनाँक 16-11-2022 को यह अपने घर में लैंटर पर खडा हुआ था तो उस समय Pokline मशीन  इसके घर से उपर सड़क पर खुदाई का काम कर रही थी । इसने सड़क से Four line के कार्य की देखभाल कर रहे व्यक्ति/चौकीदार  को बुला कर  कहा कि  उपर मशीन कार्य कर रही है परन्तु NHAI या विभाग की तरफ से कोई भी सुरक्षा  की दृष्टि  से बैरीकेट इत्यादि  नहीं लगाये गए है । पोकलेन मशीन के चालक के द्वारा काम करते समय Bucket से एक बड़ा पत्थर निकल कर नीचे इसकी खड़ी गाड़ी उपरोक्त के उपर आकर गिर गया जिस कारण इसकी उपरोक्त कार पुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यह नुकसान फोरलेन कम्पनी व  पोक लेन मशीन के चालक की लापरवाही के कारण हुआ है । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना कण्डाघाट में अभियोग धारा 336,427 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

2) दिनांक 16-11-2022 को श्री  जोहन खलखो C/O निवासी  बठोल , धर्मपुर जिला सोलन ने ब्यान किया कि यह वर्तमान में जीत राम के पास लेबर का काम करता है । बेड़े का खेच  नजद पंचायत घर आंजी मातला सैन्ट मैरी स्कूल का काम चला है । जिसका काम वरुण अग्रवाल नामक ठेकेदार ने लिया है तथा मौका पर कंटिंग व डंगा लगाने का काम चला हूआ है । इसके साथ सुकरा उराव पत्थर देने तथा मसाला देने का काम कर रहे थे तथा जीत बहादूर, महेन्द्र सिंह वसनीयाल, मन बहादूर @ रमेश व खिमे कामी @ खीम बहादूर दिन के समय डण्गे के लिए नींव का काम कर रहे थे तथा जहां पर काम चला हुआ था वहां पर साथ ही JCB मशीन  ब्रेकर साथ काम कर रही थी ।  ब्रेकर के चलने से मिट्टी व पत्थर  ढीली होकर मलबे के रुप मे नींव पर काम कर रहे महेन्द्र सिंह वसनीयाल, मन बहादूर @ रमेश व खिमे कामी पर गिर गयी  । जिस कारण तीनो की मलबे के निचे दबने के कारण मृत्यु हो गई । जो यह हादसा ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुआ है । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर में अभियोग  धारा 336, 304-A भारतीय दण्ड संहिता में   पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

3) दिनांक  17-11-2022 को श्री  लोकेश पुत्र निवासी  गांव सुनारड़ी,त0 कसौली जिला सोलन (हि0प्र0) ने शिकायत पत्र पर प्रेषित किया कि  दिनांक 16/17-11-2022 को रात के समय जब यह, दुर्गा सिंह निवासी गाँव खतेच, विजय निवासी  गांव कोट, व अजय गांव कोटबेजा त0 कसौली जिला सोलन (हि0प्र0) जुब्बड़ रैन शेल्टर में बैठ कर शराब पी रहे थे तो वहां  पर स्थानीय लोग लक्ष्मी चन्द, हेम प्रकाश गांव जुब्बड़ व 02 अन्य व्यक्ति ने इसके व इसके साथियों  के साथ डण्डों व हाथों-लातों से मारपीट की है  व गाली गलौच की । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना कसौली में अभियोग धारा 341,323,504,34 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

4)  दिनांक 17-11-2022 को  श्री लक्ष्मी चन्द निवासी गाँव व डा0 जुब्बड़ तह0 कसौली जिला सोलन हि0प्र0 ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि आज दिनांक 16-17/11/22 को रात के समय यह पुरेवाल(फैक्ट्री)  से डयूटी करके वापिस अपने घर जुब्बड़ पहुँचा था तो रैन सेल्टर से कुछ लोगों ने शराब के नशे में धुत होकर इसके घर के लेन्टर पर ऊपर से शराब की बोतलें फैंकी । यह लोग काफी समय से गाली गलौच कर रहें थे तो यह  रैन शैल्टर जुब्बड़ मे आय़ा तो इसने देखा कि लबली निवासी गांव खतेच व उसके साथ तीन व्यक्ति शराब पी रहे थे । लवली व उसके साथियों ने इसके साथ व इसकी पत्नि का रास्ता रोक कर मारपीट ,हाथापाई व गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकियां दी ।इस सन्दर्भ में पुलिस थाना अर्की में अभियोग धारा 341,323,504,506,34 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

5) दिनांक 16-11-2022  जिला  पुलिस  सोलन  द्वारा  मोटर  वाहन अधिनियम  के अनुसार कुल 168 चालान किये जाकर कुल 20,500/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया। जिनमें  Rash & Negligent Driving=03, Without Driving Licence=06, Use mobile while Driving= 06,  Without helmet= 34, W/O Seat Belt=30  तथा अन्य में 89 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त धुम्रपान निषेध अधिनियम में 02 चालान किये जाकर 200/- रू0 जुर्माना किया गया ।