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राहुल ठाकुर पुत्र स्व0 श्री प्रकाश चन्द निवासी गांव चामियां, डा0 जुब्बड़, तह0 कसौली, जिला सोलन (हि0प्र0) ने ब्यान किया कि यह पेशा चालक का  करता हैँ । आज दिनांक 20/06/2022 को रात के समय जब यह अपनी गाडी न0 HP01S9009 Tempo Traveller (Taxi) में जाबली से कालका रेलवे स्टेशन जा रहा था तो TTR होटल के पास NH-05 पर पीछे से आ रही गाडी न0 DL1LAB3152 ने इसकी गाडी को पीछे से टक्कर मार दी तथा इसकी गाड़ी के आगे चल रही Volvo Bus से भी इसकी गाडी टक्करा गई । इस हादसा में किसी को कोई शारीरिक चोटें न पहुंची है । केवल  गाडी का नुकसान हुआ है । यह हादसा उपरोक्त गाडी न0 DL1LAB3152 Mahindra Load King की तेज रफ्तारी व लापरवाही के कारण हुआ है । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

2) दिनांक 19-06-2022 को  श्री सोमेश सुनील मर्दाने पुत्र श्री सुनील मर्दाने निवासी  म्हाडा कॉलोनी मधुलवाडी पिंपलवाडी जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र ने ब्यान किया कि दिनांक 19/06/2022 को यह व इसका मित्र कृष्णा जैन इसकी मोटर साईकिल न0 TN14R3930 में बैठकर शिमला से मोहाली जा रहे थे तो जब यह प्रातः के समय TTR होटल परवाणू के पास पहुंचे तो चण्डीगढ़ की तरफ से आ रही गाडी न0 PB65V3738 गलत लेन में बिल्कुल इनके सामने आ गई जिससे इनके मोटरसाईकिल की टक्कर उपरोक्त गाड़ी से हो गई जिससे यह दोनों मोटरसाईकिल सहित सड़क पर नीचे गिर गये । मोटर साईकिल इसका मित्र कृष्णा जैन चला रहा था । इस दुर्घटना में इसे दाहिनी टांग पर व इसके मित्र कृष्णा को दाहिनी टांग पर व कुछ शरीर में खरोंचें आई है । यह हादसा उपरोक्त गाडी की तेज रफ्तारी व लापरवाही तथा गलत लेन में आने के कारण हुआ है । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग धारा 279,337 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

 

    3)   दिनांक 19.06.2022 को पुलिस थाना धर्मपुर में IGMC शिमला  से सूचना प्राप्त हुई थी कि  बबली राम पुत्र श्री    तुलसी राम निवासी थडे का ठाकुर दवारा डा0 माण्डोघार तह0 कसौली जिला सोलन हि0प्र0 उम्र 62 साल जो गिरने के  कारण उपचाराधीन था की उपचार के दौरान मृत्यू हुई हो चुकी है । जिस सुचना पर पुलिस  IGMC शिमला  पहुँची, जहाँ पर मृतक बबली राम उपरोक्त को लगी चोटों के बारे चिकित्सक से परामर्श लिया गया जो चिकित्सक ने बतलाया कि मृतक को लगी  चोटें गिरने के कारण आई है । मृतक अपने अन्य साथियों के साथ सडक सुक्की जोहड़ी से सकलानी के गैस्ट हाउस की तरफ जाने वाली सड़क पर शराब पी रहा था तथा वहीं से गिरना पाया जा रहा है । छानबीन के दौरान मृतक के साथियों  से भी पूछताछ की गई है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर  में 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

4) दिनांक 16-06-2022 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कुल 165 चालान किये जाकर कुल 19,000/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमें W/O Driving License =05, Use Mobile while Driving =02,W/O Helmet=40, W/O Seat belt =10 तथा अन्य में 66 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त धुम्रपान निषेध अधिनियम में 15 चालान किये जाकर 1500/- रू0 जुर्माना किया गया ।