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हाईकोर्ट ने सुनाया जमीन के बदले जमीन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को मीर बख्श को जमीन के बदले जमीन देने का आदेश दिया हुआ है। मीर बख्श की 92 बीघा जमीन पर सरकार ने कब्जा करके मेडिकल कॉलेज, एसडीएम कार्यालय और कुछ अन्य विभागों के कार्यालय खोल रखे हैं। ऐसे में हजारों करोड़ की लागत से बने इन भवनों को हटाकर जमीन खाली करवाना संभव नहीं।  लिहाजा हाईकोर्ट ने मीर बख्श को जमीन के बदले जमीन देने का आदेश सुना रखा है। प्रदेश सरकार के आदेशों पर मंडी प्रशासन भी जमीन की तलाश कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी इतनी बड़ी संख्या में जमीन उपलब्ध नहीं है। जहां पर प्रशासन जमीन उपलब्ध करवा रहा है वो मीर बख्श को मंजूर नहीं है।

जमीन नहीं तो 10 अरब मुआवजा दो
जमीन के बदले जमीन न मिलता देख अब मीर बख्श ने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इजराय याचिका दायर करके जमीन के बदले मुआवजे की मांग की है। मीर बक्श ने 10 अरब से ज्यादा का मुआवजा मांगा है। मीर बख्श ने  दलील दी है कि नेरचौक में जो उसकी जमीन है उसकी मौजूदा कीमत 15 लाख रूपए प्रति बिस्वा है। ऐसे में 92 बीघा जमीन के बदले 10 अरब 61 करोड़ 57 लाख 11 हजार 431 रूपए का मुआवजा बनता है। मीर बख्श की इस याचिका पर हाईकोर्ट में अभी सुनवाई होनी है।