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विशेष अन्वेषण ईकाई सोलन की टीम द्धारा सपरुन में  गश्त के दौरान उत्तम सिंह निवासी निरमण्ड जिला कुल्लू से कुल 8.13 ग्राम हैरोईन बरामद की गई । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना सोलन में अभियोग अधीन धारा 21 मादक पदार्थ अधीनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 23-09-2022 को विकास शर्मा निवासी दामकड़ी, जिला सोलन ने अपना ब्यान दर्ज करवाया कि जब यह मोटर साईकिल न0 HP14C2423 से अपने घर आ रहा था, तो दानोघाट के पास  कृष्ण चन्द निवासी दानोघाट, जिला सोलन ने गाड़ी न0 HP11A-5144 को लापरवाही से चलाकर इसके मोटर साईकिल उपरोक्त को टक्कर मार दी । जिससे इसे चोटें आई है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना अर्की में अभियोग अधीन धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 24-09-2022 को देवेन्द्र शर्मा निवासी देवनगर, जिला शिमला ने ब्यान दर्ज करवाया कि यह तथा अन्य व्यक्ति रैली में भाग लेने के लिए घणाहट्टी से मण्डी बस द्धारा जा रहे थे तो समय करीब 09:40 बजे करीब सुबह भराड़ीघाट के पास ट्रक न0 HP11C-2127  के चालक हैप्पी निवासी बंदला, जिला बिलासपुर ट्रक को तेज रफ्तारी व लापरवाही से चलाता हुआ आया तथा सड़क पर पैदल चल रहे व्यक्ति मनोहर लाल निवासी भराड़ीघाट, जिला सोलन को पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण मनोहर लाल उपरोक्त को चोटें आई है। जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना दाड़लाघाट में अभियोग अधीन धारा 279, 337 भारतीय दण्ड़ संहिता व धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 24-09-2022 को चमन लाल निवासी नालागढ़, जिला सोलन ने ब्यान दर्ज करवाया कि दिनांक 23.09.2022 को यह व इसका भाई राहुल मोटर साईकिल न0 HP12M-2987 में सोलन जा रहे थे  तो प्रात:  के समय सेहल के पास  ट्रक न0 HP64-2058  के चालक मनोज कुमार निवासी अर्की जिला सोलन  ट्रक को लापरवाही से चलाते हुए गलत दिशा मे आया, तो इसने अपनी मोटर साईकिल उपरोक्त को रोका तो ट्रक का पिछला टायर इसके भाई राहुल के पैर पर चढ़ गया  तथा जिस कारण राहुल को चोटें आई है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना अर्की में अभियोग अधीन धारा 279, 337 भारतीय दण्ड़ संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 23.09.2022 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 166 चालान किये जाकर कुल 16,000/-रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमें Drunken driving=01, Rash/negligent/dangerous driving=03 , Without driving license=05,  Using Mobile while driving = 06, W/O Helmet=48, Without seat belt =06, तथा अन्य में 97 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त 07 चालान धुम्रपान निषेध अधीनियम के अन्तर्गत किये जाकर 1600/- रुपये जुर्माना किया गया है।