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शिमला, 24 अगस्तः
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि सेब सीजन के दौरान कोविड-19 नियंत्रण के मद्देनजर रखते हुए सेब के कारोबार से जुड़े श्रमिक, लदानी, आढ़ती तथा ट्रांसपोर्टरों को 72 घंटों से कम की नकारात्मक आरटीपीसीआर रिपोर्ट, 24 घंटे से कम रैट नेगेटिव रिपोर्ट अथवा कम से कम कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज की रिपोर्ट होना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि शिमला जिले के प्रत्येक फल मण्डियों में आरटीपीसीआर तथा रैट सैम्पलिंग तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अस्थाई कियोस्क के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला को निर्देश दिए गए हैं।
सेब सीजन के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपमण्डल दण्डाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू रहेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।