Thu. May 2nd, 2024

श्रीमती मीना देवी निवासी गांव बारग, डा0 कोटबेजा, तह0 कसौली, जिला सोलन (हि0प्र0) ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि इसके मायके मे बूढे मां-बाप तथा इसका एक छोटा भाई कमल कान्त है । इसके पिता जी तथा ताऊ बलदेव सिंह का इकठ्ठा पुश्तैनी मकान है। जिसमें एक तरफ इसके पिता जी तथा दुसरी तरफ बलदेव सिंह अलग रहते है। इसके पिता जी ने तथा बलदेव सिंह ने दोनों ने अपने-अपने घर के नीचे रास्ते मे अपने-अपने नलके लगाएं है । बलदेव सिंह दूसरे मकान मे रहते है। कुछ दिन से इसके पिताजी के पानी के कनैक्शन के नलके मे पानी न आ रहा था तो पानी विभाग के फिटर ने इन्हे बताया कि आजकल पानी कम है इसलिए पानी का प्रैशर न बन रहा है आप बलदेव सिंह के नलके से पानी भर लिया करो । जो इन लोगो ने फिटर के कहने से उनके नलके से पाईप लगाकर पानी जोड़ दिया । पिछले कल इसके पिताजी के साथ ताऊ बलदेव सिंह व उसका लडका अनिल कुमार और चाचा कांशी राम और चाची विधा देवी उर्फ विमला गाली गलौच करके और पानी की पाईप को फैंक कर चले गए और अनिल कुमार पुत्र बलदेव सिंह इसके पिताजी को गले से पकड़ने के लिए आया तो जब यह छुडाने गई तो इसके चाचा-चाची इन लोगो पर जानी माली नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे थे । दिनांक 10/06/2021 को वार्ड मैम्बर लोक नाथ उन लोगों को समझाने के लिए आया था । उसके जाने के बाद दिन के समय बलदेव सिहं व उसका लडका अनिल कुमार इसके पिताजी और मम्मी जी के साथ झगडा करने को आ गए तो जैसे ही शिकायत कर्ता छुड़ाने के लिए गई तो अनिल कुमार ने इसके नाक पर मुक्का मारा तथा हाथ लात व मुक्को से मेरे साथ मारपीट की जैसी ही इसकी चीख पुकार सुनकर इसका छोटा भाई कमल कान्त इसे छुड़वाने के लिए आया तो इसके भाई कमल कान्त को भी उसने धक्के देकर मारपीट करी है । दोनों उपरोक्त पीड़ितों का चिकित्सा परीक्षण करवाया जाकर मीना देवी की चोट गम्भीर चोट व कमल कान्त की चोट साधारण आना पाई गई । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना कसौली में अभियोग धारा 325,323, 34 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

2) दिनांक 13-06-2021 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कुल 206 चालान किये जाकर कुल 46,700/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमें W/O Driving License= 11, Dangerous Driving=04, Over Speed=14, W/O Helmet=33, W/O Seat Belt=67 व Idle Parking=16 तथा अन्य में 61 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त पुलिस अधिनियम में 28 चालान किया जाकर 14,000/- रू0 जुर्माना व धुम्रपान निषेध अधिनियम में 17 चालान 2,000/- रू0 जुर्माना किया गया।