Thu. May 2nd, 2024

 संजीव सिंह निवासी कुमारसैन जिला शिमला ने शिकायत दर्ज कि यह शूलिनी यूनिवर्सिटी में निदेशक एच आर के पद पर कार्यरत है। पंकज चौहान एसोसिएट बिजनेस एनालिस्ट के रुप में विश्वविधालय में कार्यरत है को बस पास जारी करने और जारी पास के पैसे प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया था। लेकिन पंकज चौहान ने छात्रों को बस पास जारी करने के एवज में प्राप्त हुई शुल्क राशि 12,56,094/-रुपये व विश्वविद्यालय के वाहनों के फास्ट टैग रिचार्ज की राशि 30,000/- रुपये को विश्वविद्यालय के खाते में जमा न करवाया। जिस  सदंर्भ में पुलिस थाना सदर सोलन में अभियोग अधीन धारा 408 भारतीय दण्ड सहिंता में पजींकृत करके कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 23.12.2022 को परस राम निवासी नैना टिक्कर जिला सिरमौर ने ब्यान दर्ज करवाया कि यह अपने मोटर साईकल न0HP16 AA 0288पर गांधीग्राम की तरफ जा रहा था जैसे ही मोटर साईकल चलाते हुए बधाल सड़क NH-907A पंहुचा तो कुमारहट्टी की तरफ से कार न0 HP64B-3885 का चालक अपनी कार को तेज रफतारी व लापरवाही पुर्वक चलाते हुए गलत दिशा में लाया तथा मोटर साईकल को टक्कर मार दी। जिस सदंर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर में अभियोग अधीन धारा 279,337 भारतीय दण्ड सहिंता व 187 मोटर वाहन अधीनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 23.12.2022 को पुलिस चौकी शहर सोलन पर सूचना प्राप्त हुई कि चम्बाघाट शमशान घाट के पास नाली में एक व्यकित का शव पड़ा हुआ है। प्राप्त सूचना के आधार पुलिस टीम तुरन्त मौका पर पहुचीं तथा शव को अपने कब्जा में लिया। बरामद हुए शव के बारे में स्थानीय लोंगों से पुछताछ की गई लेकिन किसी भी स्थानीय निवासी ने बरामद हुए शव को पहचानने से इन्कार किया। शव को शिनाख्त हेतु क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के शव गृह में रखा गया है। पुलिस थाना सोलन में कार्यवाही अधीन धारा 174 दण्ड प्रक्रियां सहिंता के अन्तर्गत अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 23-12-2022 कोजिला  पुलिस  सोलन  द्वारा  मोटर  वाहन अधिनियम के अनुसार कुल 127 चालान किये जाकर कुल 24000/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया। जिनमें Drunken Driving=02, Rash & Negligent Driving=01,  Without Driving Licence=05, Using mobile while driving =10, Without helmet =26, Without seat belt =18 तथा अन्य में 65 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त धुम्रपान अधीनियम के तहत 05 चालान किए जाकर 600 /-रुपये जुर्माना प्राप्त किया गया है।