उपमण्डल दण्डाधिकारी सोलन अजय कुमार यादव ने उपमण्डल सोलन के नगर परिषद सोलन के तहत वार्ड संख्या-5 में मोहन काॅलोनी में राजकुमार के आवास संख्या 14/6 को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश उक्त क्षेत्र में कोविड-19 के पाॅजिटिव मामले सामने आने के उपरान्त रोग के प्रसार को रोकने एवं बहुमूल्य मानव जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। आदेश आपराधिक दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में लोगों तथा वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा। यह आदेश कन्टेनमेंट योजना लागू करने, आवश्यक सेवाओं तथा चिकित्सा आपातकाल में कार्यरत व्यक्तियों एवं वाहनों पर लागू नहीं होंगे। कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा सुनिश्चित बनाई जाएगी। कन्टेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति पैदल अथवा वाहन के माध्यम से अपने घर से न तो बाहर निकलेगा और न ही किसी सार्वजनिक पथ अथवा स्थान पर खड़ा होगा।
यह आदेश सम्पूर्ण कन्टेनमेंट जोन के लिए तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269 तथा 270 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।