मुख्य आरक्षी कपिल देव अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना कुनिहार कर्मचारियों सहित रात के समय थाना क्षेत्राधिकार में नाकाबंदी हेतू मौजूद था तो उसी दौरान सोलन की तरफ से एक गाड़ी आई जिसे चैकिंग हेतु रोका गया जो गाड़ी के अन्दर बैठे तीन नवयुवक पाये जो पुलिस को देखकर हड़बड़ाकर उतरने लगे जिन्हें गाड़ी में ही रोककर नाम पता पूछने पर अपने-अपने नाम साहिल निवासी मेल्थी तहसील रोहड़ु जिला शिमला हि0प्र0, रमन निवासी गाँव बातल तहसील अर्की जिला सोलन व सुजल शर्मा निवासी हाटकोट , कुनिहार तह0 अर्की जिला सोलन बतलाया । उपरोक्त गाडी में किसी संदेह जनक पदार्थ के पाये जाने की आशंका होने पर गाड़ी की तलाशी लेने पर 1.95 ग्राम हैरोईन बरामद हुई । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग धारा 21 ND&PS Act में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
2). दिनांक 01-07-2022 को सहायक उप-निरीक्षक देवेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर कर्मचारियों सहित दिन के समय गश्त करता हुआ गांव आंजी में Sai Blite International School के पास मौजूद था तो धर्मपुर की तरफ से एक व्यक्ति अपने बायें कन्धे पर एक बोरु उठा कर गांव काणों की तरफ जा रहा था जो पुलिस पार्टी को देखकर घबरा गया । जिसे सन्देह पर उक्त व्यक्ति का नाम व पता पूछने पर अपना नाम चेत राम पुत्र श्री जिवणू राम निवासी गांव काणों डा0 रौडी तह0 कसौली व थाना धर्मपुर हि0प्र0 बतलाया बोरु को खोलकर चैक करने पर बोरु के अन्दर 9 बोतलें शराब देशी मार्का VRV संतरा कांच वाली प्रत्येक 750 ML For Sale in HP ब्रामद हुई जो चेतराम उपरोक्त शराब को रखने व ले जाने बारे मौका पर कोई भी परमिट/ लाईसैंस पेश पुलिस न कर सका । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर में अभियोग धारा 39(1)(a) हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
3) दिनांक 10-06-2022 को परस राम पुत्र श्री उतम राम निवासी गाँव क्यारी डा0 मटेरनी त0 अर्की जिला सोलन हि0प्र0 ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि दिनाँक 10.06.2022 को यह अपने छोटे चाचा श्री देवी लाल कि डिमार्केशन को फोन आया और वह डिमार्केशन जब पुरी हो गई तो बाद मे पटवारी साहब जब रिपोर्ट देने लगे तो वह गऊशाला रास्ते मे नहीं निकली तथा परस राम , प्रेम लाल तथा जगतराम पुत्र श्री तोता राम ने इनके साथ मारपीट की और इसके चाचा श्री देवी राम S/O श्री पुरन को धमकाया । दिनाँक 10.06.2022 को ही परस राम व देवी राम का CH अर्की मे मैडिकल करवाया गया था जिस पर दिनांक 02.07.2022 को अंतिम राय हासिल की गई । चिकित्सक अर्की ने घायल परस राम को लगी चोट को सख्त चोट लगना शब्दांकित किया है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना अर्की में अभियोग धारा 323,325,506,34 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
4).दिनांक 01-07-2022 को श्री संजय कुमार पुत्र श्री चत्तर सिंह निवासी गांव काबाकलां डा0 बोहली तह0 व जिला सोलन हि0प्र0 ने ब्यान किया कि यह पेशा चालक का करता है और बस न0. HP64 1945 संदरौल से कुमारहट्टी चलाता है। दिनांक 1-7-2022 को यह बस लेकर कुमारहट्टी से संदरौल चला था जब यह शाम के समय गाँव बदहाल पहुंचा जहां पर एक कार न0 HP14C-6410 में बैठे दो व्यक्ति जिनके नाम अनिल कुमार , कर्ण कुमार था ने बस रोक दी और कहा कि ये लोग बस नहीं जाने देंगे और धमकियां दी व गालियां दी । इनकी गाडी बस के आगे खड़ी हो गई । बस में 30/35 सवारियां थी और उन दोनों ने इनकी बस करीब 1/1-30 घंटा रोकी है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर में अभियोग धारा 341, 504, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
5).दिनांक 01-07-2022 को श्री उमेश कुमार पुत्र श्री मदन लाल निवासी गांव चन्होल, डा0 कुठाड़, तह0 कसौली, जिला सोलन (हि0प्र) ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि दिनांक 30-6-2022 को यह सुबाथु की कैंची के पास इसके ताये का लड़का अरविंद प्रकाश तथा इसका दोस्त विक्की दोनों HP64 9497 गाड़ी मैं बैठे हुए थे । अरविंद अपनी उपरोक्त गाड़ी को लेकर अपने दोस्त के साथ आगे चला गया तथा यह भी पीछे–पीछे अपनी मोटरसाईकिल HP64B 5830 में चल पड़ा । जब वह पम्पहाऊस श्यारठ के पास पहुंचा तो वहां पर अरविंद उसका दोस्त विक्की व डाला राम उर्फ (विक्की) पुत्र श्री रति राम भी मौजूद था तो अरविंद ने इसे कहा कि वह अपनी मोटरसाईकिल यहीं खड़ी कर दें व इनके साथ उपरोक्त कार में इसके दोस्त विक्की उपरोक्त को बिश्नपुर छोड़ने जाना है जिस पर यह डाला राम व विक्की अरविंद के साथ गाड़ी मैं बैठकर गाँव बिश्नपुर को चले गए । बिश्नपुर पहुँचते ही अरविंद पुरानी रंजिश के चलते शिकायत कर्ता के साथ बहसबाजी व गाली गलौच करने लगा । यह अपने घर को पैदल ही आने लगा तो अरविंद ने इसका रास्ता रोक कर इसके साथ मारपीट करना शुरु कर दी तथा डालाराम ने इसके बाजु पकड़ लिया व अरविंद इसे लात मुक्के मारता रहा जो यह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया । अरविंद व डालाराम ने इसे जान से मारने की धमकियां दी । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना कसौली में अभियोग धारा 341, 323, 504, 506 , 34 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
6).दिनांक 01-07-2022 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कुल 132 चालान किये जाकर कुल 48,000/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमें Dangerous Driving=02,Without Driving License=02,W/O Helmet=31, W/O Seat belt =22 तथा अन्य में 75 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त धुम्रपान निषेध अधिनियम में 2 चालान किये जाकर 200/- रू0 जुर्माना किया गया ।