Sun. Nov 24th, 2024

विशेष सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि ओच्छघाट में मार्डन ढाबा के एस0डी0 चिकन की दुकान के मालिक सुनील कुमार पुत्र श्री प्रितम सिंह निवासी नजदीक बडौदा बैंक,नेगी कॉलोनी, रबौण अपनी उपरोक्त में अवैध शराब बेचता है । जिस सूचना पर उ0नि0 अश्वनी कुमार मय कर्मचारियों सहित ओच्छघाट मार्डन ढाबा के एस0डी0 चिकन की दुकान पर पहुँचे । उपरोक्त दुकान की तलाशी लेने पर उपरोक्त दुकान से 24 बोतले देसी शराब मार्का संतरा पैराडाईस बिना लाईसेन्स/परमिट के बरामद हुई । जिस सन्दर्भ में  पुलिस थाना सदर सोलन में अभियोग धारा 39(1)(a) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

 

2.      दिनांक 20-07-2022 को एक महिला निवासी ओम भवन शिल्ली रोड़ सोलन ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि बरसात के कारण इसका मकान क्षतिग्रस्त हो गया था । जिसके लिए यह पत्थरों की दीवार लगा रही थी तो इसकी बहन , मंजूर , साहिल तथा बहन के पति जमान ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है ।जिसमें इसे चोटें आई है। इसे उपरोक्त सभी से जान का खतरा है।  जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना सदर सोलन में अभियोग धारा 341, 323, 506, 34 भारतीय दण्ड़ संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

 

3.      दिनांक 20-7-2022 को मुख्य आरक्षी विक्रम सिंह अन्वेणाधिकारी पुलिस थाना कण्डाघाट अन्य कर्मचारियो के साथ गश्त करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग न05 नजदीक P.K प्लांट धियारीघाट पहुँचे । जहां पर मोहम्मद फारुख पुत्र श्री मोहम्मद आसिफ निवासी मोहल्ला हसनपूरा कस्बा व डाकघर किरतपुर तहसील नजिबाबाद जिला बिजनौर उतर प्रदेश द्धारा सड़क पर फलों रेहड़ी लगाई थी । जिस कारण यातायात एंव सामान्य अवागमन मे बाधा उत्पन्न हो रही थी । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना कण्ड़ाघाट में अभियोग धारा 283 भारतीय दण्ड़ में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

 

4.       दिनांक 18-07-2022 को स्वामी शश्वता नन्द पुत्र श्री स्वामी मोहन आनन्द निवासी कुटिया जढयाल की जोहड़ी, ग्राम जढयाल ,डाचायल तहसील कण्डाघाट जिला सोलन ने एक शिकायत पत्र प्रेषित किया कि दिनांक 18.07.2022 को सुबह के समय श्री ओम प्रकाश उर्फ काकू पुत्र श्री बली राम निवासी देवटलाइसकी कुटिया में आया तथा जिसने  कुटिया के प्रागंण में स्थित जर्जर हालत में मदिंर का ताला खोलने के लिए कहा  , तो जब यह ताला खोल रहा था तो ओम प्रकाश उपरोक्त ने डण्डे से इसके हाथ में मारा  तथा इसे जान से मारने की धमकियां दी । जिस सन्दर्भ में  शश्वता नन्द उपरोक्त का चिकित्सा परिक्षण करवाया गया तथा चिकित्सा अधिकारी से अंतिम राय हासिल की गई । जिसे चिकित्सा अधिकारी द्धारा चोट को सख्त चोट लगाना बतलाया है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना कण्ड़ाघाट में अभियोग धारा 325, 506 भारतीय दण्ड़ संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।