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चंबा, 16 अगस्त

 

जिला कोषाधिकारी टीएस खन्ना ने बताया कि जिला कोष कार्यालय के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों को वित्त  वर्ष 2022-2023 के लिए जीवन प्रमाण पत्र 30 सितंबर से  पहले जिला कोष कार्यालय व संबंधित उपकोष कार्यालय में जमा करवाने होंगे ।

उन्होंने बताया कि प्रदेश से बाहर रहने वाले पेंशनर संबंधित  राज्य के राजपत्रित अधिकारी से अपना जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित कर इसकी  प्रति को डाक के माध्यम से कोष कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं ।

उन्होंने यह भी बताया कि किसी कारणवश कोष कार्यालय में नहीं आ सकने वाले पेंशन धारक  राजपत्रित अधिकारी या राजस्व अधिकारी या बैंक प्रबंधक  से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करवाकर 30 सितंबर से पहले जिला कोष कार्यालय या संबंधित उपकोष कार्यालय में जमा करवा सकते हैं ।