जीत राम निवासी गाँव बसन्तपुर त0 अर्की जिला सोलन ने ब्यान किया कि दिनाँक 6/9/2022 को यह बस स्टैँड अर्की मे शाम के समय खड़ा था तो समय करीब 4:25 बजे शाम शिमला की तरफ से HRTC बस न0 HP03B6114 जब बस स्टैंड मे मुड़ने लगी तो इसने बस के आगे की तरफ सीट न0 1 पर अपने बैठने के लिये सीट सुरक्षित करने के लिये बस के अंदर सवारी के पास अपना बैग पकड़ाया तो इसी दौरान इसके बैग में रखा सामान सड़क पर गिर गया व जब यह गिरे हुये सामान को उठाने के लिये नीचे झुका तो बस की परिचालक साईड का किनारा इससे टकरा गया व यह बस की टक्कर से थोड़ा दूर गिर गया व चोटग्रस्त हो गया । यह हादसा बस चालक मनोहर सिंह द्वारा लापरवाही से अपनी बस चलाने के कारण घटित हुआ है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना अर्की में अभियोग अधीन धारा 279, 337 भारतीय दण्ड़ संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
2. दिनांक 06-09-2022 को श्री अभय ठाकुर निवासी गांव कथेड़ तह0 पच्छाद जिला सिरमौर ने ब्यान किया कि यह दिनांक 06.09.2022 को अपने भाई की मोटर साईकल नं0 HR71G 7490 पर अपने चचेर भाई आर्यन ठाकुर को साथ लेकर शिमला से सोलन जा रहा था । समय करीब 05.15 बजे शाम जब यह मोटर साईकल चलाता हुआ टिकरी मोड़ पंहुचा तो सामने से एक EICHER कैंटर ट्रक नं0 HP64C-5366 गलत दिशा में तेज रफ्तारी में आया व इसकी मोटर साईकल को टक्कर मार कर मौका से भाग गया। इस हादसा से इसे व अभय ठाकुर को चोटें आई है। यह हादसा EICHER कैंटर ट्रक नं0 HP64C 5366 के चालक द्वारा गाड़ी को लापरवाही से गलत दिशा में तेज रफ्तारी के चलाने के कारण हुआ है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना कण्डाघाट में अभियोग अधीन धारा 279, 337 भारतीय दण्ड़ संहिता व 187 मो0 वा0अधिनियम में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
3. दिनांक 06-09-2022 को श्री परमेन्द्र सिंह निवासी गांव रोपड़ तह0 कसौली जिला सोलन ने ब्यान किया कि दिनांक 30.08.2022 को राकेश कुमार, अनिल कुमार, लाली व जन्गू सभी ने इसके घर के सामने इसे गन्दी गालियां और धमकियां दी कि वे इसे व इसके घर वालों को जान से मार देगें व बरामदे मे प्रवेश करके शराब पी और वहीं रखी बाल्टी में रख दी तथा शोर शराबा सुनकर जब इसकी माता जी आंगन में सामने को निकली तो जन्गू आया और इसकी माता जी को गुस्से से घूरने लगा। जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना कसौली में अभियोग अधीन धारा 451,504,506,34, भारतीय दण्ड़ संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
4. दिनांक 07-09-2022 को श्री बली राम निवासी पिपलुघाट तह0 अर्की जिला सोलन हि0प्र0 द्वारा माननीय अदालत में अधीन धारा 156(3) के तहत दायर किये गये शिकायतपत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 21-5-2021 को IPH के लोग ठेकेदार द्वारा पीने के पानी की पाईपे इसके घर के पास बिछा रहे थे तो श्री गोरख राम व उसकी पत्नी,बेटे कृष्ण चन्द, हेमराज व उनकी पत्नीयों ने इनके साथ गाली गलोच व इसके साथ मारपीट की जिस मारपीट में इसे चोटें आई थी तथा इसके दूसरे मकान की पाईपें कुदाल से तोड़ कर नुकसान कर दिया । जिस पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत थाना किया गया । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना अर्की में अभियोग अधीन धारा 147,427,447,506 भारतीय दण्ड़ संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
5. दिनांक 07-09-2022 को श्री चन्द्रपाल निवासी तह0 व जिला हमीरपुर हि0प्र0 हाल चालक HRTC बस न0 HP25A-3325 ने ब्यान किया कि यह आज HRTC रिकांगपिओ डिपो की बस न0 HP25A-3325 को लेकर शिमला से चण्डीगढ़ जा रहा था । जब यह अपनी बस चलाता हुआ माल रोड सोलन नजदीक मुरारी मार्केट पहुंचा तो समय करीब 5 बजे प्रातः सामने से पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन की तरफ से एक पिक-अप चालक न0 HP10B-7713 अपनी पिकअप को तेज रफ्तारी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया तथा इसकी बस को दाहिनी तरफ टक्कर मार दी । इस हादसा मे किसी भी व्यक्ति को कोई चोट न आई है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना सदर,सोलन में अभियोग अधीन धारा 279, भारतीय दण्ड़ संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
6. दिनांक 06-09-2022 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 250 चालान किये जाकर कुल 20,000/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमें Rash/negligent/