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शूलिनी विवि  द्वारा सनहोल पंचायत में विधिक सहायता शिविर का आयोजन

सोलन, 17 सितम्बर
विधि विज्ञान संकाय, शूलिनी विश्वविद्यालय ने विधिक सहायता समिति के तत्वावधान में सनहोल पंचायत जटोली, सोलन में विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया । कानूनी सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन में आने वाले प्रमुख मुद्दों पर जागरूकता लाना है।
समिति के संकाय समन्वयक  पूनम पंत और  विनीत कुमार ने कार्यक्रम की मेजबानी की।
 सलोनी ठाकुर, छात्रा, बी.ए. एलएलबी – 5 वें सेमेस्टर ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं की सुरक्षा पर एक विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने महिलाओं पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय हिंसा के उदाहरणों का उल्लेख किया और भारत में घरेलू हिंसा पर वर्तमान आंकड़ों का हवाला दिया।
 पूजा भूमिया छात्रा, बी.ए. एलएलबी- 7वें सेमेस्टर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के महत्व को समझाया। उन्होंने भारत में आरटीआई आवेदन की प्रक्रिया को विस्तृत किया और संबंधित विभागों से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया और अवधि पर उदाहरण साझा किए।  गौतम शर्मा , बीए एलएलबी -7वें सेमेस्टर के छात्र ने उपभोक्ता अधिकारों पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक उपभोक्ता बाजार का राजा होता है और कैसे लोग बाजार के मेहनती उपभोक्ता हो सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार है और वे सतर्क उपभोक्ता होने के लिए बाध्य हैं।
आयोजन के दौरान सूचना और जनसंपर्क विभाग (आईपीआर) विभाग हिमाचल प्रदेश, की सांस्कृतिक टीम ने भारत सरकार और भारत सरकार के नेतृत्व में भारत के लोगों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए योजनाओं और पहलों पर जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
पंचायत प्रधान  कुसुम ठाकुर ने शूलिनी विश्वविद्यालय द्वारा की गई कानूनी सहायता की पहल की सराहना की। उन्होंने विश्वविद्यालय के योगदान की प्रशंसा की और कानूनी सहायता विभाग से संपर्क करने और पंचायत स्तर पर जागरूकता फैलाने का आश्वासन दिया।

विधि विज्ञान संकाय के एसोसिएट डीन डॉ नंदन शर्मा ने कहा और कानूनी सहायता समिति को नियमित रूप से इस तरह के कानूनी सहायता शिविर आयोजित करने को निरंतर प्रोत्साहन दिया जायगा । उन्होंने आश्वासन दिया कि समिति और छात्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के जनादेश को पूरा करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अनुसार लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे।