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मन्थन निवासी  द्रोबड, जिला-बिलासपुर ने ब्यान किया कि दिनांक 31/01/23 को यह HPL कम्पनी से छुट्टी करने के उपरान्त रात के समय यह व नितिन, दीपक खाना खाने सन्टी बन्टी होटल आ रहे थे, तो जब यह जाबली बाजार से थोड़ा आगे सन्टी बन्टी होटल की तरफ जा रहे थे, तो से पीछे से आ रहे एक ट्रक ने इसे बाजू में  टक्कर मार दी तथा इसे टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक गाड़ी को भगाकर परवाणु की तरफ ले गया  । यह हादसा ट्रक चालक द्वारा तेज रफ्तारी  लापरवाही से ट्रक चलाने के कारण हुआ है । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर में अभियोग धारा 279,337 भारतीय दण्ड संहिता व 187 मोटर वाहन अधिनियम में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ।

2) दिनांक 31-01-2023 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 192 चालान किये जाकर कुल 32,000 /- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमें Rash/negligent/dangerous driving = 02, Over Speeding =12, Without Driving License = 02,Using mobile while driving= 05,  Without helmet = 25,Seat belt=08 तथा अन्य में 138 चालान किये गये ।