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सन्नी कुमार S/O श्री राज कुमार R/O बाड़ीकला डा0 दधोल त0 घुमारवी  जिला बिलासपुर हि.प्र. ने पुलिस चौकी पण्डोह में शिकायत दर्ज करवाई कि अखत्तर अली,समीर तथा इसके चाचा ताया के लड़को ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा इसकी गाडी की शीशे तोड़ दिए । आरोपियो के खिलाफ पुलिस थाना सदर मे भा.द.स. की धारा 341,323,427,34 में अभीयोग पजीकृत किया गया है । अभियोग मे आगामी अन्वेषण जारी है ।

 

  1. दिनांक 01.02.2023 को ढमेश्वर s/o रत्तन सिंह गाव भलाणा डा0 नसलोह तह0 सदर जिला मण्डी हि0प्र.  ने पुलिस थाना सदर मण्डी मे आकर शिकायत दर्ज करवाई कि दिनांक 31.01.2023 को समय करीब 07.: 15 बजे शाम अपने स्कुटर पर अकेला जा रहा था तो जब यह कैचीं मोड़ चौकी भलेड़ पहुंचा तो पिछे से एक बाईक चालक ने इससे  ओवरटेक करके बाईक को इसके सकूटर के आगे खडा कर दिया जो बाईक पर सवार जय चन्द s/o लेखराम गाव कूकरधार व बाईक चालक सुरेश कुमार s/o रत्तन सिंह ने इसके साथ गाली गलौच मारीपट व जान से मारने की धमकी दी आरोपीयो के खिलाफ पुलिस थाना सदर मे भा.द.स. की धारा 341,323,504,506,34 के अन्तर्गत अभियोग पजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

 

  1. दिनांक 31.01.2023 को पवना देवी पत्नी श्री रणजीत सिह निवास गाव दयोरी तहसील सधोंल ने पुलिस चौकी सधोंल मे आकर शिकायत दर्ज करवाई की कृष्ण चन्द पुत्र श्री सुदामा राम व उसकी पत्नी मीरा देवी  ने इसका रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच किया । आरोपियो के खिलाफ पुलिस थाना धर्मपुर मे भा.द.स. की धारा 341,323,504,34 मे अभियोग पजीकृत किया गया । अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है ।

 

  1. दिनांक 31.01.2023 को वरेस्ती देवी W/O स्व0 श्री बाला राम गांव शुषण डा0 पनारसा तह0 औट जिला मण्ड़ी हि0प्र0 ने पुलिस थाना औट मे आकर शिकायत दर्ज करवाई कि इसके बेट कृष्ण चन्द व उसकी पत्नी  गुड्डी  देवी ने इसके रजनी देवी तथा इसकी बहु इन्दिरा देवी के साथ डण्डे  से मारपीट की तथा गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी। आरोपीयो के खिलाफ थाना ऑट में भा.द.स. की धारा 323,504,506,34 में अभियोग पजींकृत किया गया । अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है ।

चोरी व वन संरक्षण अधिनियम के अधीन मामला

  1. दिनांक 31.01.2023 को वन रक्षक जगदेव प्रभारी परखोल बीट, हरिश कुमार वन रक्षक प्रभारी बालीचौकी बीट व प्यारे लाल वन रक्षक प्रभारी देवधार बीट को साथ लेकर भेटाधार नजद सुधराणी के पास नाका लगा रखा था तो समय करीब 2 बजे रात थाटा की तरफ से एक गाडी आई जिसको इन्होने चैक करने के लिए रोका जो गाडी एक औटो मालवाहक था जिसका नम्वर न0 HP 66 8441 है  जो उस आँटो में लगे तिरपाल को हटाकर देखा तो उसमे 24 नग (स्लीपर ) कायल के मिले । आँटो के चालक का नाम व पता पुछा तो उसने अपना नाम व पता खेम चन्द पुत्र श्री दया राम गांव व डा0 धवेहड त0 बालीचौकी व जिला मण्डी बताया । आरोपी के बिरुध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 379 व वन संरक्षण अधिनियम की धारा 41 तथा 42 के तहत पुलिस थाना औट मे मुकदमा पंजीकृत किया जाकर आगामी तफ्तीश की जा रही है ।
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