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जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आदेश जारी करते हुए बताया कि 5.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भारी वाहनों को मेहली-शोघी बाईपास से डायवर्ट किया गया है।
उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एनएच-05 पर पार्किंग व शटरिंग का कार्य प्रगति पर है। इसलिए यह निर्णय लोगों की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिगत 21 जून से 20 अगस्त, 2024 तक लिया गया है।