हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध व उनका पुर्नवास अधिनियम, 2013 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आज अतिरिक्त उपायुक्त रोहित राठौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों का जिला में 15 मार्च से 14 अप्रैल 2024 तक व्यापक सर्वेक्षण करवाया गया था। उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी मामला शुष्क शौचालय व हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों का नहीं पाया गया।
उन्होंने बताया कि शहरी निकाय व स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की सूचना जिन शहरी निकायों नहीं भेजी है, वे तुरन्त भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए जा रहे कल्ब्ज व मास्क इत्यादि की सूचना भी 29 जून तक भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों बारे तथा स्वस्थ स्वास्थ्य हेतु जागरूक करने के लिए कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्ष में एक बार उनके स्वास्थ्य की भी जांच की जाना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें शेड्यूल तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों को सेवा लाभ नियमानुसार प्रदान किए जा रहे अथवा नहीं, इसकी सूचना भी उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने बताया कि अभी तक सफाई कर्मचारियों के माध्यम इस प्रकार की कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है।
बैठक में समिति के सदस्य सचिव एवं जिला कल्याण अधिकारी समीर द्वारा जिला के सभी शहरी निकायों तथा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।