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15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच संचालित नहीं हांेगी साहसिक गतिविधियां
जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने कहा कि कुल्लू जिला में आगामी 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग अथवा अन्य संबद्ध साहसिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों का निलंबन रिवर राफ्टिंग नियम 2005, एयरो स्पोर्ट्स रूल्स 2004 तथा सामान्य साहसिक गतिविधियां नियम 2017 के अंतर्गत किया गया है। उन्होंने कहा कि इन दो महीनों के दौरान पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, रिवर क्राॅसिंग, जिपलाइन तथा संबद्ध साहसिक गतिविधियां पूरी तरह से निलंबित रहेंगी