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जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला के अर्की उपमण्डल के कुनिहार में कोविड-19 पाॅजिटिव मामले सामने आने के उपरांत कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। यह निर्णय उप मण्डलाधिकारी अर्की की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशांे के अनुसार कुनिहार में कुसुम गर्ग की दुकान (अमरटैक्स) से राज दरबार (वार्ड नम्बर 3) तक एवं भारतीय स्टेट बैंक एटीएम (राणा भवन) से लोक राम भारद्वाज की दुकान (वार्ड नम्बर 4 का हिस्सा) तक की पूर्ण बाड़बंदी की जाएगी। पंचायत घर कुनिहार के समीप स्थित गौतम निवास (उच्चा गांव की सीमा पर एकांत स्थल) की भी पूर्ण बाड़बंदी की जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर लोगों तथा वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है।
आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोेलेट किया जाएगा।
आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक सोलन कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबन्धित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियन्त्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
उप मण्डलाधिकारी अर्की उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। नायब तहसीलदार कुनिहार उनके सहायक होंगे।
उप मण्डलाधिकारी अर्की यह सुनिश्चित बनाएंगे कि कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज किया जाए।
यह आदेश कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सभी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे