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जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने प्रदेश के सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन द्वारा राज्य में हवाई अथवा रेल मार्ग द्वारा आने वाले पर्यटकों के लिए जारी अतिरिक्त मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप मानक परिचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
यह मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) 04 जुलाई, 2020 को जारी एसओपी के अतिरिक्त है। 04 जुलाई की एसओपी के अनुसार केवल वही पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ पाएंगे जिनकी राज्य के होटल में कम से कम 05 दिन की बुकिंग हो तथा जिनके पास भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्राधिकृत परीक्षणशाला से हिमाचल में प्रवेश से 72 घण्टे पूर्व तक की अवधि में कोविड परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट हो। ऐस पर्यटकों को covidepass.hp.gov.in पर प्रदेश में आगमन से 48 घण्टे पूर्व पर्यटक श्रेणी में पंजीकरण करवाना होगा।
अतिरिक्त मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार हवाई अथवा रेल मार्ग द्वारा आने वाले पर्यटकों को कुछ एहतियात बरतने होंगे। हवाई अड्डों एवं रेलवे स्टेशनों पर गन्दगी नहीं फैलानी होगी। हवाई अड्डों एवं रेलवे स्टेशनों को दिन में निर्धारित अन्तराल पर सैनिटाईज किया जाएगा। हवाई अड्डों एवं रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक शाौचालयों को नियमित तौर पर कीटाणुरहित किया जाएगा।
हवाई अड्डों एवं रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत कर्मियों को मास्क पहनना होगा, दस्ताने प्रयोग करने होंगे, टोपी पहननी होगी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इन कर्मियों को सावधानियों एवं सैनिटाईजेशन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हवाई अड्डों एवं रेलवे स्टेशनों पर ‘थूकना वर्जित है’ के सूचक लगाए जाएंगे। इन स्थानों पर बिना हाथ का स्पर्श किए पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। भुगतान आधार पर हैण्ड सैनिटाईजर, मास्क, दस्ताने उपलब्ध करवाए जाएंगे।
हवाई अड्डों तथा रेलवे स्टेशनों के प्रवेश एवं प्रत्येक काउंटर पर पर हैण्ड सैनिटाईजेशन की व्यवस्थाा रहेगी।
यदि पर्यटक राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के 02 जुलाई, 2020 के आदेशों की अनुपालना करेंगे तो उन्हें क्वारेन्टीन करने से छूट प्राप्त होगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे