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जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी.चमन ने हरियाणा के जिला पंचकूला के मढ़ावाला में रहने वाले कामगारों एवं कर्मियों के जिला के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र में बरोटीवाला एवं बद्दी स्थित टोल नाकों अथवा अन्य किसी भी मार्ग से पैदल आने पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर से आने वाले कामगारों एवं कर्मियों का बीबीएन क्षेत्र में प्रवेश केवल अनुमति प्राप्त वाहनों के मााध्यम से ही होगा। ऐसेे वाहनों का प्रामाणिक प्रवेश पत्र होना चाहिए तथा यह प्रवेश पत्र वाहन के अगले शीशे पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा। इन वाहनों में केवल उन्हीं कामगारों एवं कर्मियों को लाने की आज्ञा होगी जिनके पास बीबीएन क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति है तथा जिनके पास अपने उचित पहचान पत्र हों।
यह आदेश बीबीएन क्षेत्र के साथ हरियाणा की सीमा में स्थित जिला पंचकूला के मढ़ावाला में बड़ी संख्या में कोविड-19 के पोजिटिव मामले सामने आने के उपरान्त इस कारण जारी किए गए हैं क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में कार्यरत कामगार एवं श्रमिकों की बड़ी तादाद यहां रहती है और अपने कार्य पर पैदल बीबीएन आती-जाती है। आदेश कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के दृष्टिगत जारी किए गए हैं।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे