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विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी तथा ठगी के आरोप सिद्ध होने पर माननीय अतिरिक्त मुख्या न्यायिक दंडाधिकारी, मण्डी श्री अमर दीप सिंह ने सुरेंदर कुमार उर्फ़ चीता पुत्र बृज लाल निवासी चातियारा नलसर जिला मण्डी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 120B, 406 तथा 420 में सजा सुनाई | कुलभूषण गौतम जिला न्यायवादी ने बताया कि दोषी ने नेहा ट्रेवल्स के नाम पर एक दफ्तर न्यू मार्केट डडोर में खोला था तथा दोषी ने वीरेंदर सिंह, यशपाल, यादविंदर शर्मा इत्यादि व्यक्तियों से मुव्लिग़ एक लाख तीस हजार रूपये प्रति व्यक्ति दुबई में नौकरी देने के नाम पर लिए थे तथा इन युवकों ने दुबई पहुंचने पर पाया कि इन्हें विदेश में जाली दस्तावेज बनाकर, धोखाधडी तथा ठगी करके दोषी द्वारा भेजा गया था तथा इनका रिटर्न टिकेट भी जाली बना कर दिया था | विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी तथा ठगी के आरोप सिद्ध होने पर माननीय अतिरिक्त मुख्या न्यायिक दंडाधिकारी, मण्डी श्री अमर दीप सिंह ने भारतीय दंड सहिंता की धारा 120बी के अंतर्गत छह माह के साधारण कारावास तथा रूपये 5000/- बतौर जुर्माना, धारा 406 के अंतर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास तथा रूपये 5000/- बतौर जुर्माना, धारा 420 के अंतर्गत तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा रूपये 10000/- बतौर जुर्माना तथा अत्प्रवास अधिनियम 1983 की धरा 24G के अंतर्गत छ महीने के साधारण कारावास तथा रूपये 2000 बतौर जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं | दोषी द्वारा उपरोक्त जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास दिया गया है | इस मामले के दुसरे दोषी मोहम्मद निजाम्मुद्दीन को अदालत द्वारा पहले ही उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है I अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे के पैरवी सुश्री शवनम सहायक जिला न्यायवादी मंडी ने की I