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कृषि विभाग मंडी के उपनिदेशक डॉ. कुलदीप वर्मा ने बताया कि कि मंडी जिला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक अभियान छेड़ा गया है। उन्होंने इस विशेष अभियान के तहत मंगलवार को एक प्रचार वैन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया, जिसके जरिए गाँव-गाँव जा कर इन योजनाओं का प्रचार व प्रसार किया जाएगा। बता दें, कृषि विभाग ने दी एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी के सहयोग से यह अभियान चलाया है।
डॉ. कुलदीप वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2020 के अंतर्गत गेहूं व जौ फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2020 है। गेहूं व जौ फसल की कुल बीमित राशि क्रमशः 30000 रुपये प्रति हैक्टेयर व 25000 रुपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित की गई है। इसमें किसान द्वारा 1.5 प्रतिशत (गेहूं के लिए 450 रुपये प्रति हैक्टेयर व 36 रुपये प्रति बीघा तथा जौ के लिए 375 रुपये प्रति हैक्टेयर व 30 रुपये प्रति बीघा) राशि वहन की जाएगी । शेष राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी ।
उन्होंने बताया कि मंडी जिला में इस योजना के अंतर्गत दी एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी अधिकृत की गयी है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत सुंदरनगर व बल्ह विकास खंड के किसान टमाटर की फसल का बीमा प्रीमियम 5000 रुपये प्रति हैक्टेयर व 405 रुपये प्रति बीघा की दर से 28 फरवरी, 2021 तक अधिकृत एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस कंपनी, बैंक शाखा, लोक मित्र केंद्र या सीधा पोर्टल के माध्यम से करवा सकते हैं।
डॉ. कुलदीप वर्मा ने गैर ऋणी किसानों से अनुरोध किया कि वे अपने राजस्व पत्रों व फसल बिजाई प्रमाणपत्र सहित जोकि पटवारी द्वारा सत्यापित हो, अपने नजदीकी लोकमित्र केन्द्र पर जाकर इस समय अवधि के अंदर अपनी गेहूं, जौ व टमाटर की फसल का बीमा करवा लें, ताकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।
उन्होंने जिला के किसानों से आग्रह किया कि वे गेहूं, जौ व टमाटर की फसल का बीमा करवाने के लिए हल्का पटवारी से अपनी जमीन की जमाबन्दी नकल व फसल प्रमाण पत्र जारी कराने के उपरान्त इसे लोकमित्र केन्द्र जाकर प्रपत्र भरकर जमा करवाएं तथा प्रीमियम की रसीद भी प्राप्त कर लें।
कृषि उपनिदेशक ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे कृषि विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों में जाकर किसानों को फसल बीमा की योजना के बारे में जागरूक करें और किसानों की फसलों को बीमा के अंतर्गत लाने में सहायता करें। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे फसल बीमा योजना से सम्बन्धित किसी जानकारी अथवा शंका समाधान के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी मंडी के शाखा प्रबंधक मोबाइल नंबर 7983116419 और टोल फ्री नं. 1800-102-1111 व 1800-116-515 पर सम्पर्क कर सकते हैं।