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जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने आज बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के डिविजन नम्बर-1 द्वारा राजकीय महाविद्यालय संजौली के समीप निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके मद्देनजर उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत 03 फरवरी, 2021 को प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक संजौली चैक-ढली बाईपास सड़क द्विभाजन राजकीय महाविद्यालय संजौली के नीचे वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश आपातकालीन वाहनों के लिए लागू नहीं होंगे। उन्होंने स्थानीय जनता से सहयोग की अपील की है।