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शिमला, 28 जून
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो का मुफ्त खाद्यान्न् आवंटित किया जा रहा है। यह आवंटन एनएफएसए खाद्यान्नों के अतिरिक्त है।
उन्होंने कहा कि इस विशेष योजना के तहत एनएफएसए की दोनों कैटेगरी के तहत आने वाले अंत्योदय अन्य योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) को NFSA के तहत नियमित मासिक पात्रता के अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति महीने मुफ्त खाद्यान्न् (चावल/गेहूं) का अतिरिक्त कोटा प्रदान किया जा रहा है। यह सुविधा हर माह मिलने वाले राशन के अलावा लाभार्थियों को दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि राशन कार्डधारक राशन की दुकान से कार्ड पर निर्धारित अन्न के अलावा कार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों की संख्या के मुताबिक प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल नवम्बर माह तक दिया जाता रहेगा।
किसी भी राशन संबंधी शिकायत के लिए 0177-2657022 पर सम्पर्क करें या विभाग के टोल फ्री नम्बर 1967 पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला शिमला के विभिन्न विकास खण्डों में मौजूद निरीक्षक से भी सम्पर्क कर सकते हैं।
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