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शिमला, 03 जुलाई
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत कोविड महामारी में सुरक्षा के दृष्टिगत शादी समारोहों में 150 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि इन समारोहों के दौरान मास्क, थर्मल स्कैनिंग व दो गज की दूरी बनाना अनिवार्य होगा तथा सैनेटाइजर भी उपलब्ध करवाना होगा। खुले स्थानों में लोगों की सीमा 250 निर्धारित की गई है, ताकि लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ न हो।
उपायुक्त ने बताया कि सेना, अर्ध सैनिक बलों, पुलिस व वन विभाग की भर्ती के दौरान छूट देना संबंधित उपमण्डलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अनुपालना करवाना पुलिस अधीक्षक शिमला, समस्त उपमण्डलाधिकारियों एवं स्थानीय पंचायत एवं शहरी निकाय जन प्रतिनिधियों के कार्यक्षेत्र में होगा।
आदित्य नेगी ने बताया कि यह आदेश समस्त जिला में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111, 114 व 115 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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