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राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने लागू की ‘एक मुश्त ऋण अदायगी योजनाएं
 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने प्रदेश के किसानों कामगारों व बागवानों को राहत प्रदान करने के लिए दो एक मुश्त ऋण अदायगी योजनाएं लागू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों व बागवानों को अपने ऋणों की बकाया राशि के एक मुश्त भुगतान पर ब्याज में छूट देने का प्रावधान है।
 बैंक की अध्यक्षा शशिबाला ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि बैंक ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश के किसानों, बागवानों व कामगारों के लिए दो एक मुश्त ऋण अदायगी योजनाएं लागू की हैं जिससे प्रदेश के हजारों ऋण धारकों को ब्याज में छूट मिल सकेगी।
उन्होंने कहा कि पहली एक मुश्त ऋण अदायगी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के उन किसानों को अपनी रहन रखी भूमि को छुड़ाने का सुनहरा अवसर मिलेगा जिनकी बैंक ने पूर्व में ऋण की अदायगी न करने पर भूमि नीलामी के माध्यम से खरीद ली थी। ऐसे किसानों को भूमि छुड़ाने हेतु एक मुश्त ऋण अदायगी करने पर 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक ब्याज में छूट का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष के दौरान भी बैंक ने प्रदेश के किसानों को मूल्य 2.82 करोड़ रुपये की ब्याज में छूट दी थी। यह योजना 31 दिसम्बर, 2021 तक लागू रहेगी।
शशि बाला ने दूसरी एक मुश्त ऋण अदायगी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे किसान व बागवान जिन्होंने मार्च 2012 से पूर्व बैंक से ऋण लिया व किन्ही कारणवश वे अपनी ऋण की राशि नहीं चुका पाए हैं, ऐसे ऋण धारकों को भी बैंक द्वारा लगाए गए दण्डात्मक ब्याज में छूट का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों से सिर्फ साधारण ब्याज ही वसूला जाएगा व दण्डात्मक ब्याज में पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी।
 उन्होंने प्रदेश के किसानों, बागवानों व कामगारों से अपील की है कि वे इन दोनों योजनाओं में दिए जाने वाले ब्याज में छूट का लाभ उठाए और अपने ऋण की बकाया राशि की एक मुश्त अदायगी सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश में ऋणों को प्रदान करने में तेजी लाई जा सके।
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