कुल्लू, 14 अक्तूबर। जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान आम जनमानस की सुविधा के लिए यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए कुल्लू शहर में वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था बनाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार 14 अक्तूबर से 21 अक्तूबर, 2021 तक न्यायालय परिसर से ढालपुर चौक प्वांइट-दो, उपायुक्त कार्यालय तथा क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू से कॉलेज चौक तक के मार्ग को प्रातः 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक ‘नो पार्किंग जोन’ अथवा टो-अवे जोन घोषित किया गया है।
इसी प्रकार, भुंतर से कुल्लू की ओर आने वाली बसें कॉलेज चौक राजमार्ग पर नहीं रूकेंगी। सभी बसें कॉलेज चौक पर दायीं ओर मुड़ने के बाद ही पशु मैदान यात्रियों को उतारेगी अथवा चढाएंगी और इसके बाद क्षेत्रीय अस्पताल-कोर्ट कंपलैक्स व ढालपुर चौक-दो से होते हुए रवाना होंगी।
यह आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात प्रबंधन योजना के आधार पर जारी किए गए हैं ताकि उत्सव के दौरान आम जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
एक अन्य आदेश में जिला दण्डाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-117 के तहत राइट बैंक में मोहल से कुल्लू, कुल्लू से रामशिला व गैमन पुल तक तथा परिधि मार्ग जो कॉलेज चौक से कलाकेन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कालेज गेट से लेकर रघुनाथ जी के कैंप तक के सड़क मार्ग को श्री नरसिंह जी की जलेब के दौरान नो पार्किंग अथवा टो-अवे जोन घोषित किया है।
इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सड़क में अपने वाहन पार्क न करने के आदेश जारी किए जाते हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। इन लोगों को अपने वाहन अपने घरों के अंदर अथवा कुल्लू शहर के चिन्हित मार्गों पर पार्क करने को कहा गया है।
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