कुल्लू, 14 अक्तूबर। जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान आम जनमानस की सुविधा के लिए यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए सैनिक चौक भुंतर से लेकर गैमन पुल रामशिला तक राइट बैंक में माल वाहनों की लोडिंग व अनलोडिंग रात्रि 10 बजे से प्रातः 7 बजे तक करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-117 के तहत जारी किए गए हैं तथा तत्काल प्रभाव से आगामी 21 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।
आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक ने दशहरा उत्सव के दौरान शहर में आवागमन प्रभावित न हो और आम जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिये गांधी नगर, ढालपुर, सरवरी तथा अखाड़ा बाजार के व्यापारी ट्रकों, ट्रालों अथवा टिप्पर से दुकान की वस्तुओं की लोडिंग व अनलोडिंग को केवल निर्धारित समय के भीतर ही करें।