सड़कों की बहाली हेतु ठेकेरारों की मशीनरी तथा संसाधनों का आगामी 96 घटों तक प्रयोग करने के आदेश जारी
कुल्लू 06 फरवरी। पिछले 48 घटों में जिला कुल्लू में भारी बर्फबारी तथा बारिश के कारण कुल 98 सड़कें अबरूद्ध हो चुकी हैं जिनमें 2 एनएच, 1 एमडीेआर और 95 अन्य सड़कें शामिल हैं। शीघ्र इन सड़कों पर से बर्फ को हटाने की जरूरत है ताकि लोगों, सरकारी वाहनों की आवाजाही को सुचारू रूप से संचालित कर किसी भी प्रकार के जीवन की हानि तथा आम जन की सम्पत्ति की नुक्सान होने की संभावना को कम किया जा सके।
लोक निर्माण विभाग छठे वृत्त के अधीक्षण अभियंता द्वारा उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया कि ठेकेदार/मशीनरी जो लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, ठेकेदार उपरोक्त कार्य के लिए अपनी मशीनरी तथा मेनपॉवर को देने से इन्कार कर रहे हैं। उपरोक्त हालातों को मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग को मेनपॉवर सहित सड़कों से बर्फ को हटाने के लिए प्रदान की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया ताकि जीवन तथा सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुक्सान न हो ।
जिला में उपोक्त हालातों के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 65(1) तथा 34 (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश पररित कर जिला में लोक निर्माण विभाग के तहत लगाई गई मशीनरी को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की डिपोजल कर सड़कों, रास्तों से शीघ्र बर्फ को हटाने तथा किसी भी प्रकार की अनहहोनी घटना तथा जन जीवन व लोक सम्पत्ति को नुक्सान से बचाने के लिए आदेश पारित किए हैं।
इस सम्बंध में आदेश के तहत जारी किए गए निर्देशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के अनुसार, आईपीसी की धारा 188 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 (एच) जो कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को प्रदान की गई है के अनुसार ऐसे ठेकेदारों को जो नियमों की उल्लंघ्ना करेंगे बलैकलिस्ट करने के लिए अधिकृत किया जाता है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 65(1) तथा 34 (ए) के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की बहाली के लिए लगाई गई ठेकेरारों की मशीनरी तथा संसाधनों को आगामी 96 घटों तक जिला कुल्लू के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए आदेश जारी रहेंगे।