लम्बित जल विद्युत परियोजनाओं को समझौता हस्ताक्षरित करने के लिए 31 जुलाई, 2022 तक अतिरिक्त समय
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में विभिन्न कारणों से लम्बित पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को एकमुश्त रियायत के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन परियोजनाओं में कनेक्शन एग्रीमेंट और लॉंग टर्म ओपन एक्सेस एग्रीमेंट अथवा ऊर्जा खरीद समझौता हस्ताक्षरित नहीं हैं, उन्हें 31 जुलाई, 2022 तक अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।
यदि किसी कारण से परियोजना निर्माता 31 जुलाई, 2022 तक कनेक्शन एग्रीमेंट और लॉंग टर्म ओपन एक्सेस एग्रीमेंट अथवा ऊर्जा खरीद समझौता हस्ताक्षरित नहीं कर पाता है तथा वह देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो प्रशासनिक विभाग उसे अतिरिक्त समय देने के लिए अधिकृत होगा।
छह परियोजनाएं जो कि एक मुश्त रियायत योजना से वंचित रह गई थी, उन परियोजनाओं को एक मुश्त रियायत देने का निर्णय लिया गया है।
26 परियोजना निर्माता परियोजना निर्माण के लिए गंभीर नहीं पाये गए तथा उन्होंने एक मुश्त रियायत योजना के अन्तर्गत अनुपूरक कार्यान्वयन अनुबंध भी हस्ताक्षरित नहीं किए। मंत्रिमण्डल द्वारा इन परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का भी निर्णय लिया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न कारणों से लम्बित पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार ने नवम्बर, 2020 में परियोजना निर्माणकर्ताओं को एक मुश्त रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया था। इसके तहत 224 योजनाएं पात्र थीं, जिनमें से 191 परियोजनाओं के उद्देश्यों को अनुपूरक कार्यान्वयन अनुबंध हस्ताक्षरित कर पुनः निर्धारित किया गया। अनुपूरक कार्यान्वयन अनुबंध के अनुसार परियोजनाओं को कनेक्शन एग्रीमेंट और लॉंग टर्म ओपन एक्सेस एग्रीमेंट अथवा ऊर्जा खरीद समझौता हस्ताक्षरित करने थे। विभिन्न कारणों से कुछ परियोजनाएं निर्धारित समय पर कनेक्शन एग्रीमेंट और लॉंग टर्म ओपन एक्सेस एग्रीमेंट अथवा ऊर्जा खरीद समझौता हस्ताक्षरित नहीं कर पाईं।