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मंडी 24 अप्रैल: कानूनी सहायता का उददेष्य निर्धनों और असहायों को निःषुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना तथा उन्हें षीघ्र एवं न्याय दिलाना है । यह जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी असलम बेग ने दी ।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 के मामलों की संख्या में अत्याधिक बढ़ोतरी होने के कारण कोई गरीब व असहाय कानूनी सहायता से वंचित न रह जाए, इसके लिए हिमाचल प्रदेष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों एवं अध्यक्ष, उपमंडलीय विधिक सेवा समितियों के विषेश हेेल्पलाईन नम्बर जारी किये हैं ।
उन्होंने बताया कि जिला मंडी में यदि किसी व्यक्ति को काूननी सहायता अथवा सलाह की जरूरत होती है तो वह कानूनी हेल्पलाईन नम्बरों पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं ।
उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता के लिए जरूरतमंद लोग सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के हेल्पलाईन नम्बर 01905-235428 जबकि उपमंडल स्तर पर कार्यरत अध्यक्ष उपमंडलीय विधिक सेवा समिति सदर मंडी में 01905-224048, सरकाघाट में 01905-230101, सुन्दरनगर में 01907-267469, करसोग में 01907-222173, जोगेन्द्रनगर में 01908-222373,गोहर में 01907-250733 तथा थुनाग में 01907-250733 पर सम्पर्क कर सकते हैं ।
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