Sun. May 19th, 2024

 आरक्षी  रेनू स्नातक अन्वेषणाधिकारी  पुलिस चौकी भोजनगर थाना परवाणु  सहकर्मियों सहित  गश्त करते हुये दिन के  समय गांव टिक्करी पहुंची तो सड़क भोजनगर से बडोग  गांव टिक्करी में पक्की सड़क के बाईं तरफ एक ईंट का ढ़ेर पडा हुआ पाया गया । जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही है । छानबीन करने पर यह उपरोक्त ईंट का ढेर जगदीश कुमार पुत्र  स्व0 श्री सुन्दर सिंह गांव टिक्करी डा0 भोजनगर, तह0 व जिला सोलन का पाया गया । जगदीश कुमार उपरोक्त के द्वारा ईंट के ढ़ेर को सडक पर रखना आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न की गई । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग धारा  283 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर  आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

2)दिनांक 30-06-2022 को  महिला आरक्षी अनुराधा स्नातक अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना परवाणू सहकर्मियों सहित गश्त करते हुये गाँव दत्यार में दिन के  समय मौजूद थी तो सडक के बांई तरफ एक व्यक्ति रेहड़ी लगाकर उस पर मैगी, चना कुल्चा रखकर आने जाने वाले लोगों को बेच रहा था, जिसने पूछने पर अपना नाम विजय कुमार पुत्र श्री नेक राम निवासी  गांव मढ़ावाला, डा0 नानकपुर, तह0 कालका जिला-पंचकुला हरियाणा वर्तमान पता  गांव दत्यार, तह0 कसौली, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश बतलाया । उपरोक्त रेहड़ी लगाने के कारण आने जाने वाले वाहनों तथा लोगों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । इस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग धारा  283 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर  आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

 3)  दिनांक 30-06-2022 को सहायक उप निरीक्षक शमीम अख्तर अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना परवाणू कर्मचारियों सहित  गश्त एवं अपराधिक खोज कार्य हेतू दिन के  समय क्रैशर मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचा तो एक व्यक्ति ने सड़क के बाईं तरफ छोले कुल्छे, मैगी की रेहड़ी लगाकर सड़क का भाग घेर कर तथा अपनी रेहड़ी के आगे बाहर से आने वाली गाडियों को लगवाकर छोले कुल्छे बेच रहा था ।   नाम व पता पुछने पर अपना नाम संजय निवासी गांव घाटीवाला डा0 नानकपुर, तह0 कालका जिला पंचकुला हरियाणा वर्तमान किरायेदार गांव दत्यार तह0 कसौली जिला सोलन बतलाया । उपरोक्त संजय कुमार द्वारा सड़क के किनारे रेहड़ी लगाने के कारण  राष्ट्रीय राजमार्ग पर  बाधा उत्पन्न हुई है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग धारा  283 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

4) दिनांक 30-06-2022 को श्री कर्म सिंह पुत्र श्री सुच्चा राम निवासी गांव कोट बड़ा डा0 देहरीवाल, तह0 बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब ने ब्यान किया कि यह चण्डीगढ़ में नौकरी करता है । दिनांक 30-06-2022 को यह हरियाणा रोड़वेज की बस न0 HR68A-9770 में शिमला से चण्डीगढ़ आ रहा था । बस में इसके अलावा 20/25 सवारियां बैठी थी । शाम  के समय जब बस TTR होटल परवाणु मोड़ से उतराई को जा रही थी तो बस चालक बस को काफी तेज़ी से चला रहा था, बस पर नियंत्रण खो बैठा और बस को स्पीड में गलत दिशा में पहाड़ी के साथ टकरा दी जिससे बस वहीं पलट गई । इस दुर्घटना में 5/6 सवारियों को हल्की चोटें आई है । यह दुर्घटना बस चालक शिव दयाल द्वारा बस को  तेज़ रफ्तारी व लापरवाही से चलाने के कारण हुई है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग धारा 279, 337 भारतीय दण्ड़ संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

5)  दिनांक 29-06-2022 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कुल 96 चालान किये जाकर कुल 15,500/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमें Dangerous Driving=01, Use Mobile Driving=02, W/O Helmet=12, W/O Seat belt =02 तथा अन्य में 79 चालान किये गये