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जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार 31 जुलाई, 2020 को जारी अपने आदेशों में आवश्यक संशोधन किया है।
इस संशोधन के अनुसार हिमाचल प्रदेश में एक अथवा अनेक स्थानों पर वैध बुकिंग के साथ कम से कम 02 रात्रि के ठहराव के लिए आने वाले उन पर्यटकों को क्वारेन्टीन करने से छूट होगी जिनका प्रदेश की सीमाओं पर प्रवेश से 96 घण्टे पूर्व कोविड-19 के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा आरटीपीसीआर, ट्रूनेट अथवा सीबीएनएएटी परीक्षण नेगेटिव होगा। 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को किसी भी प्रकार के कोविड-19 परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, जिनके साथ आ रहे व्यस्कों की कोविड-19 परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव होगी। प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने जैसे विभिन्न नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।
उपरोक्त नियम प्रदेश में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होंगे।
आदेशों में संशोधन के उपरान्त अब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 199 को धारा 188 पढ़ा जाएगा। अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।