Fri. May 3rd, 2024

पायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) हेमराज बैरवा ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि जिले में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 58,914 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगें।
उपायुक्त ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि जिले की 12 पंचायतों ने अभी तक निर्विरोध चुनने पर सहमति जताई है, जो ग्राम स्वराज्य की मूल भावना को दर्शाता है। उन्होंने जिले के अन्य पंचायतों के मतदाताओं से भी आग्रह किया कि वे भी सर्वसहमति से अपनी-अपनी पंचायते निर्विरोध चुनने के लिए आगे आएं।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में 31 दिसम्बर, 2020 1 व 2 जनवरी, 2021 को उम्मीदवार अपना नामांकन प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल कर सकेंगें। 4 जनवरी, 2021 को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा 6 जनवरी, 2021 को प्रातः 10 बजे से 3 बजे के बीच नाम वापिस लिए जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आबंटित किए जाएगें तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचि कार्यालय के बाहर प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने बताया कि तीन चरणों में होने वाला मतदान प्रात 8 बजे से सांय 4 बजे के बीच होगा।
हेमराज बैरवा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसके तहत नामांकन के दौरान एक समय में 2 व्यक्ति ही नामांकन दाखिल कर सकेंगें। इस दौरान सभी को माॅस्क पहनना आवश्यक होगा। नामांकन कक्ष के बाहर सेनेटाईजर, पानी, व साबुन की व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार मतदान केन्द्र के बाहर भी सेनेटाईजर व थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी तथा थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त ही मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेगा।
उन्होने कहा कि मतांे की गणना के समय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन पूरी तरह से सुनिश्चित बनाया जाएगा। नामांकन के समय निकलने वाले जुलूस के दौरान कोविड नियमों की अनुपालना आवश्यक होगी। जुलूस इत्यादि के लिए संबंधित उपमण्डलाधिकारी से स्वकृति लेनी आवश्यक होगी। इसके लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारियों को लेकर आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी निर्वाचन अधिकारियों व सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में बताया कि कोई भी पोलिंग पार्टी अपने-अपने मतदान केन्द्र तक जाने के लिए अपने निजी वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेगी, तथा पोलिंग पार्टी के लिए वाहनों की व्यवस्था के लिए क्षेत्रिय प्रबंधक रिकांग पिओ को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक संख्या में पुलिस व गृह-रक्षक बल की तैनाती की जाएगी।