शिमला, 01 सितम्बर
उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने आदेश जारी करते हुए बताया कि नगर पंचायत चैपाल के वार्डों के परिसीमन के लिए 06 जुलाई, 2020 को आम जनता की आपत्तियां एवं सुझाव के लिए प्रकाशित किया गया था।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल नियम 2015 के नियम 6(1) के तहत वही व्यक्ति परिसीमन के लिए आपत्ति दर्ज करवा सकता है, जो उस क्षेत्र से संबंध रखता हो।
उन्होंने बताया कि आपत्ति दर्ज करने वाले व्यक्ति क्षेत्र से संबंध नहीं रखता था तथा नियम के तहत दीपक पनाईक की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल इलेक्शन नियम 9 (1) के तहत नगर पंचायत चैपाल के वार्डों के परिसीमन का अंतिम आदेश का प्रस्तावित प्रारूप जिसमें धाडू बसस्टैंड वार्ड की सीमा का उत्तर से रामलाल भवन, दक्षिण से मोहिन्द्र निवास, पूर्व से दया राम भवन, पश्चिम से रमेश भवन तक विस्तार किया गया है। लंका वीर मंदिर वार्ड की सीमा का उत्तर से लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, दक्षिण से श्याम भवन, पूर्व से लंका वीर मंदिर, पश्चिम से रमला भवन तक विस्तार किया गया है। चार वीर कोर्ट रोड वार्ड की सीमा का उत्तर से गंगहट, दक्षिण से रैंज आॅफिस, पूर्व से राजस्व काॅलोनी, दक्षिण से मंगतराम भवन तक विस्तार किया गया है। क्लब हाउस वार्ड की सीमा का उत्तर से मोहिन्द्र जाल्टा भवन, दक्षिण से मदन मधाईक भवन, पूर्व से क्लब भवन, पश्चिम से बृज मोहन भवन तक विस्तार किया गया है। शिरगुल मंदिर वार्ड की सीमा का उत्तर से मोहन लाल भवन, दक्षिण से रूचि आॅफिस, पूर्व से शिरगुल मंदिर, पश्चिम से राज्य विद्युत बोर्ड आॅफिस तक विस्तार किया गया है। चाउनीवीर अस्पताल वार्ड की सीमा का उत्तर से जितेन्द्र चैहान भवन, दक्षिण से बलबीर ठाकुर भवन, पूर्व से रघुवीर भवन, पश्चिम से सलोचना निवास तक विस्तार किया गया है। तलब वार्ड की सीमा का उत्तर से बिन्द्रा चैहान भवन, दक्षिण से सूर्य प्रकाश भवन, पूर्व से राजकीय प्राथमिक पाठशाला भवन, पश्चिम से आनंतराम हट तक विस्तार किया गया है।