कुल्लू, 20 अक्तूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) आशुतोष गर्ग ने बताया कि 2- मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उप निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत इसके अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में 30 अक्तूबर, 2021 (शनिवार) को मतदान के दिन राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है। इस सम्बंध में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार मतदान के दिन 30 अक्तूबर, 2021 को हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शेैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए राजपत्रित अवकाश रहेगा। नेगोसियेवल इंस्ट्रूमैंट अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए भी मतदान के दिन को वैतनिक अवकाश माना जाएगा। इसके साथ ऐसे कर्मचारियों को जो प्रदेश के अन्य भागों में कार्यरत हैं उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में मत डालने के लिए आने पर विशेष आकस्मिक अवकाश/ विशेष वैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उन्हें सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से मत डालने सम्बंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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