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शिमला, 15 जनवरी
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि जिला में पंचायती राज संस्थाओं के 17, 19 व 21 जनवरी, 2021 को होने वाली चुनाव प्रक्रिया के तहत मतदान के 48 घंटों पूर्व संबंधित ग्राम पंचायतों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि यह कदम शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए उठाया गया है। उपायुक्त ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 188 एवं प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।