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जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने परवाणू में कोविड-19 के पाॅजिटिव मामले सामने आने के उपरांत कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। यह निर्णय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणू की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशांे के अनुसार परवाणू के सेक्टर-1 में कोविड-19 पाॅजिटिव व्यक्तियों के आवास (हाउस नम्बर 41) की पूर्ण बाड़बंदी की जाएगी। परवाणू के सेक्टर-1 में चिल्ड्रन पार्क से गणपति हाउस तक के मार्ग की पूर्ण बाड़बंदी की जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में लोगों तथा वाहनों (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है।
आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोेलेट किया जाएगा।
आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक सोलन कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबन्धित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियन्त्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणू यह सुनिश्चित बनाएंगे कि कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज किया जाए।
यह आदेश कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणू द्वारा क्षेत्र में कोविड-19 के पाॅजिटिव रोगियों के सम्बन्ध में प्रेषित संस्तुति तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं।
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणू उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। तहसीलदार कसौली उनके सहायक होंगे।
आदेश कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सभी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे