जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य सचिव भाषा, कला एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुरूप सोलन जिला के धार्मिक स्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनुपालना पर 10 सितम्बर, 2020 से खोलने के निर्देश जारी किए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार यह आवश्यक है कि धार्मिक स्थलों पर सभी नियमों का पूर्ण पालन किया जाए तथा सोशल डिस्टेन्सिग सहित अन्य मानक अपनाए जाएं।
कन्टेनमेंट जोन में स्थापित धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल बन्द रहेंगे।